गुरुग्राम के 1 व्यक्ति को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा दी क्योंकि उसने पत्नी को पीटा और फिर उसे जबरन दो लीटर पानी पिलाया था
21 वर्षीय विवाहिता ने मानेसर एरिया के नाहरपुर में दहेज प्रताड़ना से परेशान होने के कारण आत्महत्या नहीं की थी। 22 वर्षीय आशा ने दहेज की मांग को लेकर उसे डंडे से पीटा, और जब वह अर्धबेहोश होकर पानी मांगने लगी, तो उसका पति कुलदीप उसे दो लीटर की कोल्डड्रिंक बोतल से जबरन पानी पिलाता रहा। बाद में आशा की सांस की नली में पानी चला गया और वह मर गई।22 सितंबर 2020 को गुरुग्राम पुलिस ने मानेसर थाना में दहेज हत्या की धारा में एक एफआईआर दर्ज की।
लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक रिपोर्ट और ट्रायल में हत्या साबित होने पर एडिशनल सेशन जज सुनील कुमार दीवान की कोर्ट ने दोषी पति कुलदीप को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उस पर कोर्ट ने पचास हजार रुपये भी जुर्माना लगाया है। न पूरा करने पर उसे एक साल की अधिक कैद काटनी होगी।
यूपी के एटा में जन्मे कुलदीप की शादी 16 नवंबर 2016 को आशा से हुई। दोनों ने शादी करके गुड़गांव के मानेसर एरिया के नाहरपुर गांव में किराये पर रहने लगे। आशा का भाई भी यहां रहकर काम करने लगा।
ड्यूटी पर गया भाई: 21 सितंबर 2020 की सुबह 9 बजे, हर दिन की तरह, आशा का भाई ओल्विन ड्यूटी पर चला गया। बाद में उसे पता चला कि उसकी बहन आशा मर चुकी है। आशाजी ने जहरीला पदार्थ खाकर खुद को मार डाला है। उसका पति कुलदीप ही उसे ESI मानेसर हॉस्पिटल ले गया। कुलदीप ने ही बताया कि उनके बीच झगड़ा हुआ और आशा ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली।
ओल्विन ने कहा कि कुलदीप अक्सर बहन से दहेज के लिए झगड़ा करता था। 22 सितंबर 2020 को मानेसर थाना ने दहेज हत्या का मामला दर्ज किया। कुलदीप को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। पुलिस ने चालान बनाया और उसे कोर्ट में पेश किया, जिसमें 13 गवाह थे।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अभियोजन पक्ष ने खोले राज ट्रायल के दौरान मेडिकल बोर्ड को प्रस्तुत किया। जिसमें कहा गया कि महिला की सांस रुकने से मौत हो गई। मृतका पर डंडे से चोट लगी थी। विसरा फरेंसिक लैब ने बताया कि सांस की नली में पानी जाने से सांस रुक गई और दम घुटने से मौत हो गई। कुलदीप को अब हत्या के दोष में उम्रकैद की सजा दी गई है, न कि दहेज हत्या।