दीपक आहूजा, गुरुग्राम: उमंग भारद्वाज चौक से हीरो होंडा चौक तक प्रस्तावित एलिवेटिड एक्सप्रेसवे अब अदालती पचड़े में फंस गया है। हिमगिरी ट्रस्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस मामले में अगली सुनवाई 21 नवंबर तय है। इसके अलावा इस एक्सप्रेसवे के बीच में आ रहे सीएनजी स्टेशन का मामला भी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंच चुका है, जिस मामले की सुनवाई 21 फरवरी तय है। एचएसवीपी ने 19 दिसंबर, 1989 को हिमगिरी ट्रस्ट को 4 एकड़ जमीन अलॉट की थी। अब एक्सप्रेसवे के निर्माण में अधिकतर जमीन आ रही है। एचएसवीपी ने इस जमीन के बदले में सेक्टर 9 में 2 एकड़ जमीन देने का प्रस्ताव इस ट्रस्ट को दिया है। ट्रस्ट की मांग है कि सेक्टर 9 में बराबर की जमीन दी जाए या सेक्टर 37 में 3.5 एकड़ जमीन दी जाए। मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंचा है। अपना पक्ष एचएसवीपी ने रख दिया है।
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सीएनजी स्टेशन का मामला पहुंचा अदालत में
इस एक्सप्रेस वे के बीच में एक सीएनजी स्टेशन आ रहा है। सीएनजी स्टेशन संचालक ने इस जमीन के बदले में वैकल्पिक जमीन देने की मांग रखी है। एचएसवीपी ने सेक्टर 37 के पार्ट दो में करीब 1500 वर्ग मीटर में एक सीएनजी साइट की जगह तय की है, लेकिन इसे लीज पर देने की बजाय ई-नीलामी के माध्यम से बेचने का प्लान है। मामला अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंच चुका है, जिसकी अगली सुनवाई अगले साल 21 फरवरी तय है। एचएसवीपी की तरफ से अपना पक्ष रखा जा चुका है।