गुरुग्राम में गोदरेज समिट सोसायटी के बिल्डर के खिलाफ FIR
गोदरेज समिट सोसायटी, सेक्टर-104 में फ्लैट बेचने के नाम पर लाखों रुपये ठगे गए। दिल्ली के महरौली में रहने वाली मां-बेटे ने आरोप लगाया है कि बिल्डर से 85 लाख रुपये का फ्लैट सौदा हुआ है। 65 लाख रुपये का एसबीआई से लोन लेकर कंपनी को दे दिया गया, लेकिन बाद में पता चला कि यह फ्लैट पहले ही किसी को बेच दिया गया था।
वह अलॉटी लोन नहीं भर पाया, इसलिए वह कोर्ट गया. कोर्ट ने फाइनेंस कंपनी को कब्जा देने का आदेश दिया। गुरुग्राम के सुशांत लोक थाने में अब एक एफआईआर साजिश के तहत ठगी की धारा में दर्ज की गई है।
दिल्ली महरौली में रहने वाले मुनीब अहमद चिश्ती ने पुलिस को शिकायत की है कि क्या उनका प्यार फिर से उनकी लाइफ में आएगा। साजिश में ठगी का आरोप लगाया गया है, जिसमें गोदरेज प्रॉजेक्ट डिवेलपमेंट लिमिटेड के दो डायरेक्टरों और मैसर्स मैजिक इंफो सल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के दो डायरेक्टरों भी शामिल हैं।
गोदरेज समिट प्रॉजेक्ट में बुक किया गया फ्लैट दिसंबर 2017 में सेक्टर-104 में स्थित कंपनी के गोदरेज समिट प्रॉजेक्ट में 13वीं मंजिल पर स्थित ई टावर में 1404 नंबर का फ्लैट बुक किया गया है। 16 दिसंबर 2017 को बिल्डर ने अलॉटमेंट लेटर जारी किया। 85 लाख 41 हजार 522 रुपये का अनुबंध हुआ था। बिल्डर, बायर और एसबीआई ने फरवरी 2018 में लोन मिलने के बाद सौदा साइन किया।
68 लाख रुपये का लोन बिल्डर कंपनी को एसबीआई ने दिया। 2019 में फ्लैट रजिस्टर किया गया था, लेकिन शिकायतकर्ता को 2023 में गुरुग्राम सीजेएम कोर्ट से एक आदेश मिला, जिसमें फ्लैट के लोन का भुगतान नहीं करने पर कोर्ट ने फ्लैट को आईआईएफएल फाइनेंस कंपनी को देने का आदेश दिया गया था। शिकायतकर्ता ने इसके पता चलने पर बिल्डर कंपनी और अन्य अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला।
अब बिल्डर कंपनी और अन्य पर आरोप लगाया गया कि उन्हें पहले से गिरवी रखा फ्लैट बेचकर ठगी की गई। मामला अब सुशांत लोक थाना में ठगी की धारा में दर्ज किया गया है। टीम मामले में कार्रवाई कर रही है, पुलिस प्रवक्ता सुभाष बोकन ने कहा।