दिल्ली में पटाखे फोड़ने पर पूरी तरह प्रतिबंध, NCR में बैन और अनुमति कहां मिली? जानें सब कुछ

दिल्ली में पटाखे फोड़ने पर पूरी तरह प्रतिबंध, NCR में बैन और अनुमति कहां मिली? जानें सब कुछ
दिल्ली: दिल्ली में पटाखे प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है, इसलिए लोग जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। दिल्ली में पलूशन की स्थिति बढ़ने के कारण दिवाली पर bomb फोड़ने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। राष्ट्रीय राजधानी में पटाखे चलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। ग्रीन पटाखे भी इसमें शामिल हैं। दिल्ली पुलिस हेडक्वॉर्टर से बीट पर तैनात पुलिसकर्मियों को इसकी पालना सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। यही कारण है कि पुलिसकर्मी अपने क्षेत्र में bomb चलाने वालों पर नज़र रखेंगे।
क्या सजा का प्रावधान है?

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अगर कोई इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो IPC की धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इससे अधिकतम छह महीने की सजा या 200 रुपये की सजा या दोनों हो सकती है। पटाखों का निर्माण, स्टॉक रखना और बेचना भी प्रतिबंधित है। विस्फोटक अधिनियम की धारा 9बी के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा जो ऐसा करेंगे। इसके परिणामस्वरूप अधिकतम तीन साल कैद या 5000 रुपये रुपये की सजा हो सकती है। साथ ही, 12 नवंबर को प्रदूषण का स्तर फिर से बहुत खराब हो सकता है, जैसा कि पूर्वानुमान है। इसके बाद यह 13 और 14 नवंबर को गंभीर होगा।

NCR में बंदिशों के साथ ग्रीन पटाखे: गुरुग्राम जिला प्रशासन ने कहा कि दिवाली पर शाम 8 से 10 बजे तक ग्रीन bomb जलाए जा सकेंगे। लेकिन जिले को टेंपररी लाइसेंस नहीं दिया गया है। फरीदाबाद में भी शाम 8 से 10 बजे तक ग्रीन bomb जलाए जाएंगे। नोएडा में bomb जलाना और बेचना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। गाजियाबाद में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। वहां के अडिशनल कमिश्नर दिनेश पी. ने कहा कि अगर दीपावली पर AQI 200 से नीचे रहे तो ग्रीन पटाखे रात 10 बजे तक जलाए जा सकते हैं।



