पंजाब बिजली निगम को कंज्यूमर कमीशन से कड़े आदेश
पंजाब बिजली निगम को कंज्यूमर कमीशन से कड़े आदेश
पंजाब बिजली निगम: राज्य कंज्यूमर कमीशन (उपभोक्ता आयोग) में चेयरमैन कोटे द्वारा जारी किए गए ट्यूबवेल कनैक्शन के खिलाफ दायर की गई सभी पांच अपीलें, कंज्यूमर कमीशन ने खारिज कर दी हैं और बिजली निगम को शिकायतकर्ता को ट्यूबवेल कनैक्शन देने का आदेश दिया है।
2020 में, बठिंडा के अमरदीप सिंह ने पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन कोटे से ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए आवेदन किया था. उन्हें बताया गया था कि सभी आवश्यक दस्तावेज और शर्तें पूरी करने के बाद कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। जो बदले में कम्पनी ने २२,००० रुपये जमा करने को कहा था. पहले तो जमा कर दिए गए, लेकिन बाद में कम्पनी ने इसे वापस ले लिया। उन्होंने 26 दिसंबर 2020 को बकाया 23,000 रुपये जमा करने को कहा। उन्हें कई बार चक्कर लगाने और पत्राचार करने के बावजूद भी ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं मिला, जिससे उन्हें मानसिक कष्ट और आर्थिक क्षति हुई।
अमरदीप ने bijali निगम के खिलाफ जिला उपभोक्ता आयोग, बठिंडा में शिकायत की. सभी सबूतों और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद, आयोग ने 13 जुलाई 2023 को अमरदीप के पक्ष में फैसला सुनाया और बिजली निगम को निर्धारित समय पर ट्यूबवेल कनेक्शन देने का आदेश दिया।
पंजाब bijali निगम ने इस आदेश के खिलाफ अपील की, जिसमें कहा गया कि याचिकाकर्त्ता उक्त ट्यूबवेल कनेक्शन का हकदार नहीं है. उन्होंने कहा कि जिला आयोग ने नियमों के खिलाफ एक आदेश पारित किया है, जो रद्द किया जाना चाहिए। चंडीगढ़ की मुख्य न्यायाधीश दया चौधरी की अध्यक्षता वाली पीठ, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, ने बिजली निगम की सभी अपीलों को खारिज कर दिया और याचिकाकर्ता को ट्यूबवेल कनेक्शन तुरंत देने का आदेश दिया। राज्य आयोग ने भी जिला आयोग के आदेशों को सही ठहराया है।