हरियाणा में SC कर्मचारियों के प्रमोशन में मिलेगा रिजर्वेशन, ग्रुप ए-बी कैडर में 20% पद आरक्षित

चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने ग्रुप ए और ग्रुप बी के पदों के सभी कैडर में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण देने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने शनिवार को विस्तृत निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सरकार की इस नई पॉलिसी के तहत अब हरियाणा में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के लिए प्रमोशन कोटा के लिए स्वीकृत पदों में से 20% आरक्षित रखा जाएगा। किसी कैडर में सर्वोच्च पदोन्नति वाले पद को छोड़कर, ग्रुप ए और ग्रुप बी के सभी पदों पर आरक्षण लागू होगा। हालांकि, सर्वोच्च पदोन्नति पद के लिए लागू सेवा नियमों के अनुसार वरिष्ठता को ध्यान में रखा जाएगा। विभाग के प्रवक्ता ने शनिवार को बताया कि हरियाणा सरकार की ओर से लाभ लेने के लिए न्यूनतम पद की शर्त लगाई गई है। प्रमोशन संबंधी लाभ तभी स्वीकार्य होगा, जब दो या अधिक पद उपलब्ध हों। मंजूर पदों की कुल संख्या को ध्यान में रखते हुए, आरक्षण कैडर-वार लागू किया जाएगा।

 

विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) और समूह A या समूह B प्रमोशन के लिए कंपीटेंट अथॉरिटी प्रमोशन पदों पर एससी कर्मचारियों के मौजूदा प्रतिनिधित्व का निर्धारण करेंगे। यदि प्रतिनिधित्व 20% से कम है, तो प्रमोशन कोटा पद उपलब्ध होने पर कमी को दूर किया जाएगा।

 

 

 

 

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यह होगा नियम

प्रमोशन के जरिए से भरे गए ग्रुप ए या ग्रुप बी पदों पर सभी एससी कर्मचारियों को नियुक्ति के तरीके की परवाह किए बिना प्रतिनिधित्व के लिए विचार किया जाएगा। गैर-एससी कर्मचारी, जिन्हें पहले ही समूह ए या समूह बी पदों पर पदोन्नत किया जा चुका है, उन्हें 20% आरक्षण को पूरा करने के लिए वापस नहीं किया जाएगा।

 

अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को प्रमोशन से वंचित नहीं किया जाएगा, भले ही 20% आरक्षण सीमा पूरी हो गई हो या वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर उनकी पदोन्नति पर पूरी हो जाएगी। सरकारी निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए सीधी भर्ती के लिए रोस्टर अंक लागू होंगे।

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