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बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 8,584 लाभार्थियों का किया जाएगा चयन 

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत लाभार्थियों को अधिकतम 10 लाख रुपये की धनराशि दी जाती है। इसमें 50 प्रतिशत अनुदान और 50 प्रतिशत ऋण शामिल हैं।

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के चालू वित्त वर्ष के लिए 8,584 लाभार्थियों को बिहार के उद्योग विभाग ने चुना। 7,153 लाभार्थी अस्थायी रूप से चुने गए, शेष 1,431 लाभार्थी प्रतीक्षा सूची में हैं। राज्य सरकार ने एक घोषणा में यह सूचना दी। आगे की कार्रवाई पूरी होने के बाद खाते में धन भी भेजा जाएगा।

10 लाख रुपये की मदद राशि दी जाती है

नए उद्यमों को मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता दी जाती है। 50 प्रतिशत अनुदान और 50 प्रतिशत ऋण शामिल हैं। ऋण पर प्रति वर्ष मात्र एक प्रतिशत ब्याज लगता है।

उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा, “हम सभी इच्छुक उद्यमियों को उनकी जरूरत के अनुसार सहयोग प्रदान कर रहे हैं।” हम उनकी यात्रा में उनके साथ हैं और उनके सपनों को पूरा करने में उनकी मदद करने को तैयार हैं। हमारा लक्ष्य उनके उत्पादों की ब्रांडिंग और वित्तपोषण को बेहतर बनाना है, ताकि वे वैश्विक बाजारों तक अपनी क्षमताओं और उत्पादों को पहुंचा सकें।”

बंदना प्रेयषी, उद्योग विभाग की सचिव, ने कहा, “मुख्यमंत्री उद्यमी योजना समाज के सभी वर्गों के लिए है और सभी को मदद प्रदान करती है।” प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ाना और इस योजना में सभी इच्छुक लोगों को सहयोग देना हमारा लक्ष्य है। हम अब मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की देखभाल कर रहे हैं, जो कि “इन्वेस्ट बिहार” कार्यक्रम की सफलता से प्रेरित है। लाभार्थियों को उनके नजदीकी जिले में प्रशिक्षण दिया जाएगा।”

राज्य के उद्योग और पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा, उद्योग विभाग की सचिव बंदना प्रेयसी, उद्योग निदेशक आलोक रंजन घोष, तकनीकी विकास निदेशक शेखर आनंद, हस्तकरघा एवं रेशम विभाग के निदेशक निखिल धनराज निप्पणीकर और सीआईएमपी (चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, पटना) के निदेशक डॉ. राणा सिंह इस दौरान उपस्थित रहे।

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