सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को दिल्ली शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुना सकता है। इस मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में गंभीर बहस हुई।
सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को दिल्ली शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर निर्णय ले सकता है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में एक गंभीर बहस हुई, जिसमें कोर्ट ने ED से कई प्रश्न पूछे और सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। अरविंद केजरीवाल की अंतरिम ज़मानत मामले में आज हुई सुनवाई के बाद जस्टिस संजीव खन्ना ने ED के वकील से कहा कि वह शुक्रवार को मामले पर आदेश दे सकते हैं।
कल अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया था
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की सुनवाई में कहा कि वे इस दौरान किसी फाइल पर दस्तखत नहीं करेंगे। सिंघवी ने एक शर्त रखते हुए कहा कि उपराज्यपाल दिल्ली ने इस दौरान सीएम के हस्ताक्षर न होने पर फाइलों को वापस नहीं भेजेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वे जमानत के दौरान अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो इसके व्यापक प्रभाव हो सकते हैं और हितों के टकराव वाली स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
ED के वकील ने जमानत का विरोध किया
ईडी की ओर से मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करते समय किसी भी तरह की हिंसा करने का विरोध किया और कहा कि ऐसा करने से राजनेताओं को अलग कानून का पालन करना पड़ेगा। तुषार मेहता ने किसानों और दुकान मालिकों का उदाहरण देते हुए पूछा कि अगर कोई किसान फसल के समय जमानत मांगे तो क्या उसे भी जमानत मिलेगी?