Controversy over Kareena’s pregnancy book, ईसाई समाज द्वारा बाइबिल से कुछ शब्दों को हटाने की मांग

Controversy over Kareena’s pregnancy book: करीना कपूर ने अपनी प्रेग्नेंसी के दौरान के अनुभवों को शेयर करते हुए एक किताब लिखी अब इसके नाम पर विवाद छिड़ गया

‘करीना कपूर खान्स प्रेगनेंसी बाइबिल’ नामक एक पुस्तक में मशहूर फिल्म अभिनेत्री करीना कपूर ने अपने गर्भावस्था के दौरान अपने अनुभवों को साझा किया।जबलपुर के एक क्रिश्चियन समाजसेवी ने इसके टाइटल पर आपत्ति व्यक्त की क्योंकि उन्होंने कहा कि करीना कपूर ने प्रेगनेंसी बाइबल में गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है, जो ईसाई समाज की भावनाओं को नुकसान पहुंचा है। जबलपुर के क्रिस्टोफर एंथनी ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में इस शब्द को टाइटल में लिखने से आपत्ति जताई है। इसमें कोर्ट ने करीना कपूर और किताब बेचने वालों से जवाब मांगा है.

प्रेगनेंसी की तुलना बाइबिल से कैसे की जा सकती है?

जबलपुर के किरश्चन समाजसेवी क्रिस्टोफर एंथोनी का कहना है कि करीना कपूर ने इस तरह ईसाई धर्म की पवित्र किताब का नाम टाइटल में लेकर सस्ती लोकप्रियता हासिल की है. उनका विचार है कि यह सिर्फ पुस्तक के प्रचार के लिए किया गया है। क्रिस्टोफर एंथोनी कहते हैं कि करीना कपूर खान की प्रेगनेंसी की तुलना बाइबिल से करना गलत है क्योंकि बाइबिल पूरी दुनिया में ईसाई धर्म की पवित्र पुस्तक है। उनकी धार्मिक भावनाएं इससे प्रभावित हुई हैं।

करीना कपूर खान को जारी हुआ नोटिस

एंथोनी ने हाई कोर्ट पहुंचने से पहले पूरी कोशिश की। पहले, वह करीना के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए थाने के चक्कर लगाते रहे, लेकिन पुलिस ने मामले की गम्भीरता नहीं समझी और एफआईआर नहीं दर्ज की। क्रिस्टोफर ने फिर निचली अदालत की शरण मांगी, लेकिन वहां भी उन्हें सफलता नहीं मिली। क्रिस्टोफर ने हारकर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने करीना कपूर खान को नोटिस भेजा है, बाद में उनकी बातें सुनकर। ताकि करीना कपूर साबित कर सके कि उन्होंने धार्मिक भावनाओं को आहत न करते हुए, क्यों अपनी किताब का टाइटल में करीना कपूर खान्स प्रेगनेंसी बाइबिल का इस्तेमास किया.

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया ने याचिकाकर्ता की बात सुनने के बाद फिल्म अभिनेत्री और लेखिका करीना कपूर खान से जवाब मांगा है और उनको नोटिस भेजा है। क्रिस्टोफर एंथोनी ने भी इस पुस्तक की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की है, इसलिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस पुस्तक को ऑनलाइन बेचने वाली कंपनियों को नोटिस भेजकर उनसे जवाब मांगा है।

 

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