सीएम अरविंद केजरीवाल जमानत: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने निचली अदालत में एक अलग अर्जी दायर कर अंतरिम जमानत के साथ-साथ स्वास्थ्य आधार पर नियमित जमानत की मांग की है। इस पर कोर्ट ने सुनवाई की.
अरविंद केजरीवाल: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार (30 मई) को लाउथ एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दायर की। इसके अलावा, उन्होंने स्वास्थ्य आधार पर 7 दिन की अंतरिम जमानत के लिए भी अलग से आवेदन किया। इसके बाद कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया. अगली सुनवाई अब 1 जून को तय की गई है।
सीएम की अर्जी पर ईडी ने कहा कि वह अरविंद केजरीवाल की नियमित और अंतरिम जमानत पर जवाब देगी. ईडी की ओर से पेश वकील एसवी राजू ने कहा कि अरविंद केजरीवाल कई जगहों पर प्रचार कर रहे हैं और वह कई जगहों का दौरा कर रहे हैं और रैलियों को संबोधित कर रहे हैं. उनके स्वास्थ्य ने उन्हें चुनाव प्रचार करने से नहीं रोका है.
ईडी ने क्या कहा?
केजरीवाल की याचिका पर जवाब देते हुए एसवी राजू ने कहा, मुझे अभी एक कॉपी मिली है. मुझे अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने के लिए समय चाहिए। अंतिम समय में जमानत की पेशकश की गई और उनके कार्यों के कारण उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी थी और 2 जून को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था।
सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत
हाल ही में केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की गुहार लगाई थी. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने मामले की तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया.
दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में सीएम केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. मुख्यमंत्री ने गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. वहीं, 10 मई को कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी.
10 मई को तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद से सीएम अरविंद केजरीवाल लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं. दिल्ली की सभी सात सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है. पंजाब में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है. सीएम केजरीवाल ने यहां कई सभाएं और रोड शो भी किए.