Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिलहाल तिहाड़ जेल में हैं। उनकी जमानत याचिका आज सुनवाई हुई। 21 मार्च को ED ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।
Arvind Kejriwal: आज (बुधवार) कोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। CM की ओर से वरिष्ठ वकील विक्रम चौधरी ने दलील दी। गुरुवार, 20 जून को भी सुनवाई चलेगी।
मैं फैसला सुरक्षित नहीं रखूंगी, जज न्याय बिंदू ने सुनवाई के दौरान कहा। हर कोई जानता है कि यह एक बहुत बड़ा मामला है। सुनवाई के बाद मैं आदेश पारित करूंगी। मैं आदेश सुरक्षित नहीं रखूंगी.
क्या बोले सीएम केजरीवाल के वकील?
CM केजरीवाल के वकील ने सांसद मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी, जिसके बेटे राघव मगुंटा रेड्डी इस मामले में सरकारी गवाह हैं, के बयान का हवाला दिया। उनका कहना था कि रेड्डी से खास तौर पर मेरे (केजरीवाल) बारे में पूछा गया था। जब उन्होंने मेरे बारे में बयान दिया, तो उनके बेटे को अंतरिम जमानत मिल गई। बाद में उन्हें माफी दे दी गई.
जमानत याचिका का विरोध ED के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने किया। उनका कहना था कि उन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
CM केजरीवाल को न्यायिक हिरासत बढ़ी
- जज ने मुख्यमंत्री केजरीवाल की न्यायिक हिरासत भी 3 जुलाई तक बढ़ा दी। मुख्यमंत्री केजरीवाल को न्यायिक हिरासत पर सुनवाई के दौरान तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया।
- सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वकील ने कहा कि उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाने की ईडी की अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि उनकी हिरासत बढ़ाने का कोई आधार नहीं है.
- 21 मार्च को मुख्यमंत्री केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति मामले में ED ने गिरफ्तार किया था। इस गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई।
- इस दौरान, 10 मई को शीर्ष अदालत ने लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दी। दो जून को उन्होंने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया। गिरफ्तारी को चुनौती के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला रिजर्व है.