Arvind Kejriwal: दिल्ली की अदालत ने कहा कि सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल के वकील से अर्जी को वापस लेने और एक नए आधार पर अर्जी देने को कहा गया, लेकिन वकील ने इसे अस्वीकार कर दिया।
Arvind Kejriwal: दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने जेल अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने वकीलों से दो अतिरिक्त मुलाकात की अनुमति की मांग की थी। अर्जी के अनुसार, विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को देश भर में लगभग 30 मुकदमों का सामना करना पड़ा है और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार के आधार पर उन्हें दो अतिरिक्त वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मामलों पर चर्चा करनी चाहिए।
न्यायालय ने कहा, ‘‘याचिकाकर्ता (अरविंद केजरीवाल) की अपने वकीलों के साथ अतिरिक्त मुलाकात के अनुरोध वाली इसी तरह की अर्जी को इस अदालत ने 10 अप्रैल, 2024 को एक विस्तृत आदेश के साथ खारिज कर दिया था।अदालत ने कहा कि मौजूदा अर्जी में पूर्व के आदेश से अलग विचार करने का कोई नया कारण नहीं बताया गया है।
कोर्ट ने CM केजरीवाल के वकील को लेकर क्या कहा?
कोर्ट ने कहा कि ‘‘याचिकाकर्ता के वकील अदालत को यह बताने में विफल रहे हैं कि वह उन्हीं आधार पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दो अतिरिक्त मुलाकात का हकदार कैसे हैं, जिन पर पहले के आदेश में चर्चा की गई थी और निपटारा कर दिया गया था।सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के वकील को अर्जी को वापस लेने और एक नए आधार पर अर्जी देने को कहा गया, लेकिन वकील ने इसे अस्वीकार कर दिया।
न्यायाधीश ने याचिका को खारिज करते हुए कहा, ‘‘इस प्रकार, बताई गई वजह और 10 अप्रैल, 2024 के आदेश के तहत पूर्व में की गईं टिप्पणियों पर विचार करने के बाद, मुझे अर्जी को मंजूर करने का कोई कारण नहीं दिखता।‘’