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Captain Anshuman Singh: NCW सख्त, कैप्टन अंशुमन की पत्नी के खिलाफ टिप्पणी पर, दिल्ली पुलिस से गिरफ्तारी और रिपोर्ट की मांग की

Captain Anshuman Singh Wife: छह जुलाई को राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में कैप्टन अंशुमान सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चर्क से सम्मानित किया गया था।

Captain Anshuman Singh Wife: राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित कैप्टन अंशुमन सिंह की पत्नी के खिलाफ ऑनलाइन अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी को गंभीरता से लिया है। सोमवार को महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस से कहा कि वह आरोपी के खिलाफ न सिर्फ मुकदमा दर्ज करे बल्कि सख्त कार्रवाई भी करे। इस मामले में आरोपी दिल्लीवासी है।

सोमवार को राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को एक पत्र में विशेष कानूनी प्रावधानों का भी उल्लेख किया है। इनमें सूचना एवं प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 की धारा 67 और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 79 शामिल हैं।

बीएनएस में तीन साल की सजा है

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की एक धारा महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का अपराध दंडित करती है। यद्यपि आईटी अधिनियम की उक्त धारा इलेक्ट्रॉनिक अश्लील सामग्री के प्रकाशन या प्रसार को दंडित करती है।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपने पत्र में कहा कि इन कानूनों के तहत पहली बार अपराध करने वालों को तीन साल की जेल और जुर्माना होगा, और दोबारा ऐसा करने वालों को अधिक कठोर दंड होगा।

तीन दिन के अंदर पुलिस कार्रवाई करे

एनसीडब्लू ने दिल्ली पुलिस को तुरंत उक्त व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और आरोपी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। साथ ही, आयोग ने पुलिस से इस मामले की समयबद्ध, निष्पक्ष जांच की मांग की है। साथ ही कार्रवाई रिपोर्ट को तीन दिन के अंदर प्रस्तुत करने को भी कहा गया है।

कीर्ति चक्र विजेता कैप्टन अंशुमन सिंह पंजाब रेजिमेंट की 26वीं बटालियन की सेना मेडिकल कोर में थे। ऑपरेशन मेघदूत के दौरान वह सियाचिन में एक मेडिकल ऑफिसर थे। 19 जुलाई 2023 को सियाचिन के चंदन ड्रॉपिंग जोन में हुई भीषण अग्निदुर्घटना के दौरान अंशुमन ने फंसे लोगों को निकालने में मदद की। इसी समय आग मेडिकल इंवेस्टिगेशन सेंटर तक पहुंच गई। कैप्टन अंशुमन ने इसे देखकर अपनी जान की परवाह किए बिना उसमें कूद गए।

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