राज्यदिल्ली

Arvind Kejriwal:”चाहें तो फैसला सुरक्षित रख सकते हैं लेकिन…” अभिषेक मनु सिंघवी ने सीएम केजरीवाल पर हाईकोर्ट से बड़ा अपडेट दिया।

Arvind Kejriwal news: 29 जुलाई को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है।

Arvind Kejriwal news: बुधवार, 17 जुलाई को हाई कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। CM केजरीवाल ने सीबीआई की रिमांड और गिरफ्तारी को चुनौती दी है। याचिका पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई हुई।

CM केजरीवाल ने भी सीबीआई की गिरफ्तारी के मामले में हाई कोर्ट में जमानत की मांग की है। 29 जुलाई को उनकी याचिका पर सुनवाई होगी। मुख्यमंत्री केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान अंतरिम जमानत के लिए भी अपील की। कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया।

तत्काल राहत दी जाए: अभिषेक मनु सिंघवी

केजरीवाल के अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, “कोर्ट चाहे तो विस्तार से सुनवाई करके अपना पैसा सुरक्षित भी रख सकती है, लेकिन उससे पहले केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करके उनको अंतरिम राहत दे दी जाए।”:”

कोर्ट ने कहा कि पहले हम केजरीवाल की गिरफ्तारी की याचिका पर फैसला करेंगे। कोर्ट ने कहा कि फैसला लिखवाने में मुझे 7 से 10 दिन का वक्त लग सकता है.

आतंकवादी नहीं हैं- अभिषेक मनु सिंघवी

वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की अदालत में कहा, ‘‘यह दुर्भाग्य से रिहाई रोकने के लिए की गई गिरफ्तारी है। ईडी के मामलों में, मेरे पास बहुत ही कठोर प्रावधानों में सफल रिहाई के तीन आदेश हैं। ये आदेश व्यक्ति को रिहा करने का अधिकार देते हैं। उसे रिहा किया जाना चाहिए लेकिन उसकी रिहाई न हो यह सुनिश्चित करने के लिए उसे गिरफ्तार किया गया है.’’

सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल आतंकवादी नहीं थे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलनी चाहिए, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी कानून के खिलाफ हुई। वहीं, सीबीआई के अधिवक्ता डीपी सिंह ने केजरीवाल की याचिकाओं का विरोध किया.

21 मार्च को ईडी ने किया था गिरफ्तार

21 मार्च को दिल्ली आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ED ने गिरफ्तार कर लिया था। 20 जून को इस मामले में निचली अदालत ने जमानत दे दी।

हालांकि, अगले दिन हाई कोर्ट ने उनकी रिहाई पर रोक लगा दी। इस बीच, सीएम केजरीवाल को 26 जून को सीबीआई ने तिहाड़ जेल से गिरफ्तार कर लिया। 12 जुलाई को, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी। सीबीआई की गिरफ्तारी ने उन्हें रिहा नहीं कर सका

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