CM Arvind Kejriwal News: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एक याचिका पर हाई कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है। यह याचिका वकीलों से मिलने से जुड़ी है।
CM Arvind Kejriwal News: दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने वकीलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दो बार अतिरिक्त मुलाकात की अनुमति की मांग की। मामले में सुनवाई हुई और कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया.
ईडी की ओऱ से मौजूद विशेष वकील जोहेब हुसैन ने हाई कोर्ट में इस मांग का विरोध करते हुए कहा कि इसका कोई अर्थ नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को पहले ही जमानत दे दी है.
लाइव लॉ के अनुसार, हुसैन ने कहा कि जब जेल में एक आम आदमी को सप्ताह में केवल दो बार अपने वकील से मिलने की अनुमति दी जाती है तो सीएम केजरीवाल के साथ अलग व्यवहार करने का कोई कारण नहीं है। हुसैन ने साथ ही कहा कि दो कानूनी मुलाकात अपर्याप्त हैं इसे साबित करने के लिए सीएम केजरीवाल ने कोई तथ्य भी पेश नहीं किए हैं.
35 लंबित मामलों के लिए जरूरी है अतिरिक्त मुलाकात- सीएम केजरीवाल ने कहा कि उनके खिलाफ 35 पेंडिंग मामले हैं, इसलिए उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अतिरिक्त मुलाकात की जरूरत है। केजरीवाल ने पहले निचली अदालत से अपनी मांग को खारिज कर दिया था, जिसके खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी.
सीएम की याचिका का तिहाड़ जेल प्रशासन ने विरोध किया
तिहाड़ जेल के अधिकारियों के वकील ने भी इस याचिका का विरोध किया है। जेल के नियमों के अनुसार, आपको केवल दो बार ही वकीलों से मिलने की अनुमति है। विशेष परिस्थितियों को देखते हुए, केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दो अतिरिक्त बैठकों की मांग की गई है। रमेश गुप्ता ने कहा कि सीएम केजरीवाल अभी भी सीबीआई की न्यायिक हिरासत में हैं, इसलिए दो अतिरिक्त मुलाकात का आवेदन निरर्थक नहीं कहा जा सकता.