राज्यदिल्ली

Bansuri Swaraj ने सोमनाथ भारती की याचिका पर पलटवार किया।अगर नोटिस मिला तो…,

Bansuri Swaraj: आप नेता सोमनाथ भारती ने हाईकोर्ट में बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज की नई दिल्ली लोकसभा सीट से निर्वाचित होने की चुनौती दी। बांसुरी स्वराज ने आप नेता की याचिका पर तीखी प्रतिक्रिया दी।

बांसुरी स्वराज: नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से बीजेपी के नव निर्वाचित सांसद बांसुरी स्वराज ने आप नेता और लोकसभा चुनाव में उनके प्रतिद्वंद्वी रहे सोमनाथ भारती पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस लोकसभा चुनावों में सोमनाथ भारती की हार हुई है, लेकिन उन्हें यह हार पचाने में दिक्कत हो रही है.

बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने सवाल उठाया कि अगले चुनाव में उनकी पार्टी उन्हें टिकट देगी भी या नहीं इस पर प्रश्नचिह्न लग गया है। . उन्होंने कहा कि मैं आम आदमी पार्टी के किसी भी झूठ के सामने झुकने वाली नहीं हूं, उन्होंने एक झूठ का पुलिंदा बांधा है.

“नोटिस के हर सवाल का जवाब कोर्ट में दूंगी’

बांसुरी स्वराज ने कहा, “एक सिटिंग एमएलए होते हुए भी वह विधानसभा का चुनाव भी हार गए.” पूर्व विधायक और आप नेता सोमनाथ भारती ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। अगर कोर्ट नोटिश इश्यू करता है, तो मैं हर सवाल का जवाब कोर्ट में दूंगी।”

आप नेता सोमनाथ भारती ने बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज के चुनाव पर सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट में याचिक दायर की है। सोमनाथ भारती ने बांसुरी स्वराज के चुनाव जीतने को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिसका आधार कथित भ्रष्ट व्यवहार है। इस मामले पर सुनवाई सोमवार (22 जुलाई) को जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ के कोर्ट में होगी.

बांसुरी स्वराज ने चुनाव में भारती को हराया

भारतीय जनता पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनाव में राजधानी दिल्ली की सभी सात सीटें जीत कर क्लीन स्वीप किया था। बीजेपी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया। उन्होंने यहां पर जीत का परचम लहराया.

नवनिर्वाचित सांसद बांसुरी स्वराज ने आप प्रत्याशी सोमनाथ भारती को हरा दिया था. बांसुरी स्वराज को नई दिल्ली सीट से 4 लाख 53 हजार 185 वोट मिले जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी रहे सोमनाथ भारती 3 लाख 74 हजार 815 वोट मिले थे.

याचिका में उन्होंने क्या कहा?

हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया, “मौजूदा चुनाव याचिका याचिकाकर्ता (सोमनाथ भारती) द्वारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 80 और 81 के तहत दायर की जा रही है, जिसमें प्रतिवादी संख्या-1 (बांसुरी स्वराज) के नई दिल्ली लोकसभा सीट से एक सदस्य के रूप में निर्वाचन को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि प्रतिवादी संख्या-1, उनके चुनाव एजेंट और” प्रतिवादी की सहमति से अन्य व्यक्तियों ने 25 मई 2024 को हुए लोकसभा चुनाव के दौरान ‘भ्रष्ट आचरण’ किया गया है.”

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