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Delhi News: 17 महीने का हिसाब कौन देगा? AAP मनीष सिसोदिया की रिहाई पर भावुक

Delhi News: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया 17 महीने से जेल में हैं और मामले की सुनवाई अभी तक शुरू नहीं हुई है, इसलिए उन्हें शीघ्र सुनवाई का अधिकार नहीं है।

Delhi News: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आखिरकार जमानत दे दी है। 17 महीने बाद वह जेल से रिहा हो गए। शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) ने मनीष सिसोदिया को जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ‘‘सत्य की जीत’’ बताते हुए उम्मीद जताई कि पार्टी के अन्य नेताओं को भी “न्याय मिलेगा।”शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धन शोधन मामलों में जमानत दे दी और कहा कि वह 17 महीने से जेल में हैं।

जस्टिस बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि सिसोदिया 17 महीने से हिरासत में हैं और मामले की सुनवाई अभी तक शुरू नहीं हुई है, इसलिए उन्हें शीघ्र सुनवाई का अधिकार नहीं है। “दिल्ली की शिक्षा क्रांति के नायक मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने से आज पूरे देश में खुशी है,” आप के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट किया। माननीय उच्चतम न्यायालय का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ।उन्होंने कहा, ‘‘मनीष जी को 530 दिन तक जेल में डाला गया।’’ उन्होंने गरीबों के बच्चों को एक बेहतर भविष्य दिया, जो उनका जुर्म था। प्यारे बच्चों, आपके मनीष अंकल फिर से आपके पास आ रहे हैं।‘’

आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सिसोदिया की जमानत को ‘‘सत्य की जीत’’ बताते हुए कहा, ‘‘17 महीने के इंतजार के बाद एक बड़ी सफलता मिली। लेकिन मैं आज भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि आपकी दुर्भावना की राजनीति कब तक चलेगी?उसने कहा, ‘‘यह केंद्र सरकार की तानाशाही पर जोरदार तमाचा है।’’ दिल्ली के लाखों बच्चों को बेहतर शिक्षा देने वाले व्यक्ति को आपने 17 महीने जेल में डाला।‘’

आपके नेता ने कहा, ‘‘इन 17 महीनों का हिसाब कौन देगा? इन 17 महीने में मनीष सिसोदिया और उनके परिवार ने जो मानसिक और शारीरिक हिंसा झेली, उसका हिसाब कौन देगा?“सिसोदिया को जमानत मिलना पार्टी और देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है,” सिंह ने कहा। यह संभव हुआ क्योंकि हमारा संविधान और न्याय व्यवस्था अस्तित्व में हैं।“सत्यमेव जयते,” दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने एक्स पर पोस्ट किया।‘’

26 फरवरी 2023 को, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं के लिए दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। यह नियम बाद में हटाया गया था। उन्हें नौ मार्च 2023 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन के मामले में गिरफ्तार किया था। धनशोधन का यह मुद्दा सीबीआई की प्राथमिकता में था। 28 फरवरी 2023 को, सिसोदिया ने दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। उनके पास शिक्षा मंत्रालय भी था। सिसोदिया ने जमानत की मांग करते हुए कहा कि वह 17 महीने से जेल में हैं और उनके खिलाफ अभी तक कोई मुकदमा नहीं चलाया गया है। ईडी और सीबीआई ने उनकी जमानत की मांग को खारिज कर दिया।

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