Arvind Kejriwal के तिहाड़ जेल से राज्यपाल को लिखा गया खत, दिल्ली जेल के नियमों का उलंघन है। कारागार के अधीक्षक ने चेतावनी भी जारी की। अगर ऐसा होता रहा तो सख्त कार्रवाई की जा सकती है।
मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal को तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने बताया कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना को लिखा गया उनका पत्र दिल्ली कारागार नियमों के तहत उनके अधिकारों का दुरुपयोग है। इस पत्र में केजरीवाल ने आतिशी को स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराने का अनुरोध किया था। उन्हें पत्र लिखकर जेल अधीक्षक ने ऐसी किसी भी गतिविधि से दूर रहने की सलाह दी। उपराज्यपाल कार्यालय ने मुख्यमंत्री से ऐसा कोई पत्र मिलने से इनकार कर दिया है।
आपको बता दें कि केजरीवाल ने पिछले सप्ताह उपराज्यपाल को लिखे पत्र में कहा था कि दिल्ली सरकार के स्वतंत्रता दिवस समारोह में उनकी जगह दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आतिशी राष्ट्रीय ध्वज फहराएगी। इसी संदर्भ में तिहाड़ जेल नंबर 2 के अधीक्षक ने दिल्ली कारागार नियम, 2018 के विभिन्न प्रावधानों का हवाला देते हुए केजरीवाल को पत्र लिखकर सलाह दी है कि ‘ऐसी किसी भी अनुचित गतिविधि से दूर रहें’ अन्यथा उनके विशेषाधिकारों में कटौती कर दी जाएगी।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने कथित आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में केजरीवाल को तिहाड़ जेल में बंद है। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में उच्चतम न्यायालय से अंतरिम जमानत मिल चुकी है।
तिहाड़ जेल के एक अधिकारी ने क्या कहा
तिहाड़ जेल अधिकारियों ने केजरीवाल को लिखे पत्र में कहा कि उपर्युक्त नियमों को पढ़ने से पता चलता है कि आपका पत्र ऐसे पत्र व्यवहार की श्रेणी में नहीं आता है जिसके बाहर जेल भेजे जाने की अनुमति होती है। आपको केवल एक छोटे से समूह के साथ व्यक्तिगत पत्राचार करने की अनुमति है। आपका छह अगस्त को लिखा पत्र प्राप्तकर्ता को नहीं पहुंचा है।
दिल्ली जेल नियमों का भंग
पत्र में कहा गया है कि दिल्ली कारागार नियमों से विचाराधीन कैदी संचालित होते हैं। इसमें कहा गया है कि यह जानकर आश्चर्य हुआ कि 6 अगस्त को आपके पत्र की सामग्री बिना अनुमति के मीडिया में लीक हो गई। यह 2018 के दिल्ली जेल नियम के तहत आपके विशेषाधिकारों का दुरुपयोग है।
विशेषाधिकारों में कटौती की चेतावनी
जेल अधीक्षक ने केजरीवाल को कहा कि वह “ऐसी किसी भी अनुचित गतिविधि से दूर रहें।” ऐसा न करने पर, दिल्ली कारागार नियम के 2018 के प्रावधानों को लागू करना होगा।