राज्यदिल्ली

Delhi News: 23 साल पुराने मामले में आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट पर कोर्ट सख्त:

Delhi News: सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 23 वर्ष पुराने मामले में आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और पूर्व सपा विधायक अनूप संडा समेत छह लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।

Delhi News: सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 23 वर्ष पुराने मामले में आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और पूर्व सपा विधायक अनूप संडा समेत छह लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। एमपी-एमएलए विशेष न्यायाधीश शुभम वर्मा की कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। इन सभी को पिछले सप्ताह कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई थी। संजय सिंह और अनूप संडा समेत सभी छह आरोपियों को शुक्रवार को कोर्ट में सरेंडर करना था, लेकिन कोई भी सरेंडर करने नहीं पहुंचा था।

कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी थी

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और सपा के पूर्व विधायक अनूप संडा समेत छह आरोपियों को बसपा सरकार के कार्यकाल में धरना प्रदर्शन और रोड जाम के 23 वर्ष पुराने मामले में तीन महीने की सजा बरकरार रहेगी। एमपी-एमएलए कोर्ट की न्यायाधीश एकता वर्मा ने मंगलवार को आरोपियों की सजा खत्म करने की अपील खारिज कर दी। नौ अगस्त को कोर्ट ने आरोपियों को निचली अदालत में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था। वह शुक्रवार को कोर्ट में हाजिर ही नहीं हुए, जहां से उन्हें जेल जाना था।

क्या है मामला?

19 जून 2001 को शहर में गभड़िया ओवर ब्रिज के निकट बिजली कटौती और पानी की समस्या को लेकर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने के आरोप में एमपी-एमएलए की निचली अदालत ने पूर्व विधायक अनूप संडा, उस समय उनके पीआरओ रहे वर्तमान में आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह सहित छह आरोपियों को 11 जनवरी 2023 को तीन महीने की जेल और प्रत्येक को डेढ़ हजार सजा का आदेश अपीलीय अदालत में चुनौती दी गई। कोर्ट ने पिछले सप्ताह आरोपियों की अपील खारिज कर निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा था।

Related Articles

Back to top button