राज्यदिल्ली

AAP सांसद Sanjay Singh ने कोर्ट में सरेंडर किया, कोर्ट ने बड़ी राहत दी; क्या मामला है?

AAP सांसद Sanjay Singh:-

Sanjay Singh: 2001 में सड़क पर दिए गए धरने के मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने बुधवार को स्पेशल कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। कोर्ट ने उन्हें भी राहत दी और जमानत भी दी। मदन सिंह, संजय सिंह के वकील, ने बताया कि सिंह ने एमपी-एमएलए कोर्ट में सरेंडर किया। जहां कोर्ट ने उन्हें 50 हजार के बॉन्ड पर जमानत दे दी।

2001 में सड़क पर दिए गए धरने के मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने बुधवार को स्पेशल कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। कोर्ट ने उन्हें भी राहत दी और जमानत भी दी। मदन सिंह, संजय सिंह के वकील, ने बताया कि सिंह ने एमपी-एमएलए कोर्ट में सरेंडर किया। जहां कोर्ट ने उन्हें 50 हजार के बॉन्ड पर जमानत दे दी।

उनका कहना था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत राशि की अनुमति दी थी, जिसने 22 अगस्त को सुल्तानपुर अदालत द्वारा दी गई सजा को लागू करने पर रोक लगा दी थी।

बताते चलें कि आप के नेता को पिछले साल 11 जनवरी को सुल्तानपुर जिले में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान यातायात में बाधा डालने और हिंसा भड़काने के लिए स्पेशल कोर्ट ने तीन महीने का सश्रम कारावास और जुर्माना लगाया था।

आप  राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने मुचलका दाखिल किया

बुधवार को, आम आदमी पार्टी के राज्य सभा सदस्य संजय सिंह और पूर्व सभासद कमल श्रीवास्तव ने अपने अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा के साथ एमपीएमएलए न्यायालय में मुचलका दाखिल किया।

विशेष लोक अभियोजक वैभव पांडेय ने बताया कि संजय सिंह सहित छह आरोपित बदहाल विद्युत व्यवस्था के खिलाफ मार्ग जाम कर कानून व्यवस्था भंग करने में दोषी ठहराये गये थे। उन्हें तीन महीने की कैद और डेढ़ हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई, जिसके विरुद्ध दायर उनकी अपील को खारिज कर दिया गया और विचारण न्यायालय में समर्पण करने का आदेश दिया गया।

उच्च न्यायालय में एक रिवीजन दायर करके राज्य सभा सदस्य और पूर्व सभासद ने विचारण न्यायालय में उपस्थित होने का अनुरोध किया था, लेकिन यह भी खारिज कर दिया गया।

इसके बाद गुरुवार को रिवीजन पर न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार ने सुनवाई कर 50 हजार का मुचलका दाखिल करने का आदेश दिया और अपील के निस्तारण तक सजा पर रोक लगा दी थी। उसी के अनुपालन में कार्यवाही की गई है।

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