राज्यदिल्ली

CM Arvind Kejriwal के वकील सिंघवी का दावा, शराब नीति के अलावा सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं

अभिषेक मनु सिंघवी का दावा है कि CM Arvind Kejriwal शराब नीति से संबंधित दस्तावेजों को छोड़कर बाकी सभी पर साइन कर सकते हैं।

CM Arvind Kejriwal: दिल्ली के कथित शराब घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हैं। शुक्रवार शाम भारी बारिश के बीच, आप कार्यकर्ताओं और आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने केजरीवाल का स्वागत किया। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है, लेकिन उसके साथ कुछ शर्ते भी हैं। यह वही शर्तें हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को केजरीवाल को ED मामले में जमानत देते समय लगाई थीं।

हालाँकि, उनके वकील और राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मामले में बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल शराब नीति के मुद्दों से संबंधित दस्तावेजों को छोड़कर बाकी सभी पर हस्ताक्षर कर सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और निर्वाचित सरकार या राष्ट्रपति शासन के अलावा कोई भी सरकार ऐसा नहीं कर सकती। इस बात पर जोर देते हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने उन पर कोई नई शर्त नहीं लगाई है, अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वह शराब नीति से जुड़े फाइल को छोड़कर सभी फाइल पर साइन कर सकते हैं।

“केजरीवाल सभी फाइलों पर साइन करने के हकदार”

उनका कहना था कि यह कहना गलत है कि वह मुख्यमंत्री के रूप में काम नहीं कर सकते। ईडी मामले में यह शर्ते कई महीनों से मौजूद हैं। नई शर्तें नहीं दी गई हैं। इस मामले से संबंधित फाइलों को छोड़कर, वह सभी फाइलों पर साइन करने का अधिकार रखता है। सिंघवी ने आगे कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने गलत तरीके से उन मामलों पर विचार करना बंद कर दिया था जिनमें केजरीवाल का हस्ताक्षर नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के स्पेसिफिक क्लॉज के बाद, अरविंद केजरीवाल उपराज्यपाल को हस्ताक्षर करने के लिए आवश्यक फाइलों पर भी साइन कर सकते हैं।

ईडी मामले में 10 मई के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल पर सभी शर्तें लागू होंगी। साथ ही, 10 मई के आदेश में कोर्ट ने कहा कि वह किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते, जब तक वह जरूरी ना हो और जिस पर उपराज्यपाल के पास जाने के लिए उनके क्लियरेंस की जरूरत ना हो।

 

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