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 हरपाल सिंह चीमा: स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने 220 पेटी अवैध शराब से भरा ट्रक पकड़ा

 हरपाल सिंह चीमा: चालू वित्तीय वर्ष के दिसंबर अंत तक चंडीगढ़ में शराब तस्करी से संबंधित 114 एफआईआर दर्ज किए गए थे, जिसमें 30,096 बोतलें बरामद की गईं।

पंजाब के वित्त, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने यहां बताया कि मोहाली आबकारी टीम और मोहाली पुलिस की भागीदारी वाले स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने हंडेसरा के पास एक ट्रक को रोका और 220 शराब की पेटियां जब्त की हैं, जिस पर “केवल चंडीगढ़ में बिक्री के लिए” लिखा था। उन्हें बताया कि यह ऑपरेशन चंडीगढ़ (UT) से पंजाब में शराब की तस्करी को नियंत्रित करने के लिए राज्य भर में चलाए गए एक विशेष अभियान का एक हिस्सा है।

मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि यह चंडीगढ़ से पंजाब में शराब की तस्करी के खिलाफ हाल ही में की गई छह बड़ी कार्रवाइयों में से एक है। उन्हें बताया गया कि यह मामला पंजाब आबकारी अधिनियम 1914 की धारा 61(1)(14) और 78(2) के तहत थाना हंडेसरा में 11.01.2025 को दर्ज किया गया है। साथ ही, चंडीगढ़ से शराब की तस्करी के और भी मामलों के संबंध में मोहाली जिले के थानों में छह और एफआईआर दर्ज की गईं, जिससे 42 विभिन्न ब्रांडों की पेटियां जब्त की गईं।

काराधान और आबकारी मंत्री ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में 31 दिसंबर, 1924 तक चंडीगढ़ में शराब तस्करी से संबंधित 114 एफआईआर दर्ज किए गए, जिसके परिणामस्वरूप 30,096 शराब की बोतलें बरामद की गईं। उनका कहना था कि पंजाब पुलिस और आबकारी विभाग दोनों शराब की तस्करी पर जीरो टॉलरेंस की नीति लागू कर रहे हैं। पंजाब पुलिस के निरंतर सहयोग से चल रहे इस अभियान को और तेज किया जाएगा और शराब की तस्करी में शामिल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

व्यापार मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 के तहत शराब की तस्करी गैरकानूनी, दंडनीय अपराध है और राज्य के राजस्व को घातक है। उन्हें भरोसा दिलाया कि ऐसी गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और कानून के अनुसार उल्लंघन करने वालों को सख्त परिणाम भुगतने पड़ेंगे। उन्होंने पंजाबियों से भी अपील की कि वे ऐसी किसी भी कार्रवाई को विभाग को सूचित करें ताकि राज्य को कोई आर्थिक नुकसान न हो।

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