आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल के मुताबिक दिल्ली EC के सीईओ ने पहले आदेश में बताया था कि 7 जनवरी को वोट ट्रांसफर कराने की अंतिम तिथि है ।
दिल्ली विधानसभा चुनाव के कारण राष्ट्रीय राजधानी में राजनीतिक वातावरण लगातार बदल रहा है। अब आप अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के पटपड़गंज के प्रत्याशी अवधि ओझा को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। उनका कहना था कि दिल्ली चुनाव आयोग ने वोट ट्रांसफर करने की अंतिम तिथि को दूसरी बार बढ़ाकर ऐसा करना गैरकानूनी था।
उन्होंने कहा कि दिल्ली चुनाव आयोग के सीईओ ने पहले नोटिस में कहा था कि 7 जनवरी को वोट ट्रांसफर कराने के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि है। मिसटीरियसली को एक दिन बाद सीईओ ने फिर से आदेश दिया कि वोट ट्रांसफर करने के लिए फार्म 6 और 8 भरने की अंतिम तिथि छह जनवरी है।
अरविंद केजरीवाल ने सीईओ के इस आदेश पर प्रश्न उठाया है। उनका प्रश्न था कि सीईओ ने पुनः आदेश क्यों दिया? यह काूननू के विरोध में है।
क्या है पूरा मुद्दा ?
उनका कहना था कि इस मामले में दो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में आपका प्रत्याशी पला अवध ओझा है। ग्रेटर नोएडा पहले उनका वोट था। 26 दिसंबर 2024 को, उन्होंने दिल्ली में वोट डालने के लिए फार्म 6 भरा। चुनाव आयोग ने उन्हें इस बारे में कोई उत्तर नहीं दिया।
उन्हें किसी ने बताया कि आपको ग्रेटर नोएडा से अपना वोट दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए फार्म 6 नहीं बल्कि 8 भरना होगा। सात जनवरी 2025 को, उन्होंने फार्म 8 भी भर दिया।
दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस विवाद को लेकर कहा कि चुनाव आयोग ने 7 जनवरी अंतिम तारीख फार्म 8 भरने के लिए तयारी की थी। चुनाव आयोग के मैन्युअल में कहा गया है कि वोट ट्रांसफर करने के लिए फार्म 10 दिन पहले तक भरे जा सकते हैं। इसलिए, अवध ओझा ने 7 जनवरी 2025 को अंतिम तिथि पर अपना वोट ग्रेटर नोएडा से दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए फार्म 8 भर दिया।
इस बीच, चुनाव आयोग के सीईओ ने एक बार फिर कहा कि वोट 6 जनवरी 2025 तक ही हस्तांतरित किए जा सकते हैं। उसने चुनाव आयोग के इस आदेश पर प्रश्न उठाया कि क्या यह हमारे उम्मीदवार को चुनाव में भाग लेने से रोकने की साजिश है?
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