GRAP 4 आज ही लागू हो सकता है, दिल्ली में प्रदूषण वाली इमरजेंसी! जानें फिर क्या होगा
GRAP 4 आज ही लागू हो सकता है
GRAP 4 : दिल्ली की राजधानी में शुक्रवार को प्रदूषण का इतना स्तर है कि घर से बाहर निकलना भी खतरा है। Air Quality Index (AQI) कई जगह 500 से अधिक है। दिल्ली-NCR में प्रदूषण के इस स्तर से स्वास्थ्य आपातकालीन परिस्थितियां पैदा हो गई हैं। प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए GRAP का तीसरा चरण गुरुवार को लागू किया गया था, लेकिन परिस्थितियां इतनी खराब हो गईं कि दिल्ली में GRAP 4 चरण भी एक दिन बाद ही लागू हो सकता था। दिल्ली सरकार ने भी प्रदूषण के इस स्तर को देखते हुए एक बैठक बुलाई है।
दिल्ली में पहले से ही कई प्रतिबंध लागू हो चुके हैं, और GRAP 4 स्टेज लागू होने से बहुत से दूसरे कार्यों पर रोक लग सकती है। GRAP 4 लागू होते ही क्या नए नियम लागू होंगे?
– दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल वाहनों (एमजीवीएस और एचजीवीएस) के चलने पर प्रतिबंध है, सिवाय आवश्यक वस्तुओं को ले जाने और आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों।
– प्राइमरी स्कूल के अलावा क्लास 6 के ऊपर भी स्कूलों को बंद करने का फैसला संभव। दिल्ली सरकार और राज्य सरकारें ऑनलाइन पाठ्यक्रम का चुनाव कर सकती हैं।
– राज्य और केंद्र सरकारें अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दे सकती हैं।
GRAP 4 स्टेज हैं: फेज 1 को लागू करने के लिए, AQI 201 और 300 के बीच होना चाहिए, फेज II जब AQI 301-400 है, फेज III जब AQI 401-450 है और फेज IV जब AQI 450-500 है।
यदि आप दिल्ली में घर से बाहर निकलना मुश्किल समझते हैं तो यह वीडियो देख लीजिए।
ये प्रतिबंध पहले से ही ग्रैप-3 में लागू हैं।
– दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में निजी निर्माण सेवाएं बंद रहेंगी।
– धूल फैलाने वाली गतिविधियों जैसे खुदाई, बोरिंग, ड्रिलिंग, स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्शन, वेल्डिंग वर्क्स, डिमॉलिशन, प्रोजेक्ट साइट से बाहर निर्माण सामग्री की लोडिंग-अनलोडिंग टाइल्स काटने और फिक्स करने का काम, ग्राइंडिंग एक्टिविटी, वॉटर प्रूफिंग वर्क, वाइट वॉश, पॉलिशिंग, वॉर्निशिंग जैसे काम नहीं किए जा सकेंगे।