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भगवंत मान सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया, हाउसिंग और इंडस्ट्री प्लॉट धारकों को बड़ी छूट दी

भगवंत मान सरकार: प्रॉपर्टी अलॉटमेंट शर्तों में सुधार, औद्योगिक प्लॉट्स को 3 साल की विस्तार

पंजाब की भगवंत मान सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। आपको बता दें कि पुड़ा के संपत्ति धारकों को मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार ने बड़ी राहत दी है। मान सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत बकाया किश्तों पर जुर्माना नहीं लगेगा। अब शहरी विकास विभाग भी नोटिफिकेशन जारी करता है, जो हाउसिंग एंड अर्बन डिवेलपमेंट डिपार्टमेंट (Housing and Urban Development Department) के अधीन काम करने वाली अथॉरिटी पर भी लागू होगा। बकाया किश्तों को भुगतान नहीं करने वाले अलॉटमेंट या बोली के माध्यम से संपत्ति खरीदने वाले व्यक्ति को जुर्माने से छुटकारा मिलता है, हालांकि उन्हें ब्याज देना होगा।

NCF में 50% छूट मिलेगी

पंजाब की भगवंत मान सरकार द्वारा जारी की गई नीति के अनुसार, जो लोग डेडलाइन खत्म होने के बाद भी अपनी संपत्ति में कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाए हैं, उन लोगों को भी छूट मिली है। इन लोगों को NCF में 50% छूट दी गई है। जो 30 जून तक भुगतान कर सकते हैं।

भगवंत मान सरकार की वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम में संस्थागत स्थान या औद्योगिक जमीन भी शामिल है। उन्हें अलॉटमेंट की शर्तों को पूरा करने के लिए 3 वर्ष की एक्सटेंशन मिलेगी, जो 2.5 प्रतिशत होगी।

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