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Delhi: महरौली अतिक्रमण पर हाईकोर्ट का निर्णय, DDA का तोड़फोड़ नोटिस रद्द

महरौली अतिक्रमण पर हाईकोर्ट का निर्णय, DDA का तोड़फोड़ नोटिस रद्द

दिल्ली: बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने डीडीए द्वारा दिसंबर 2022 में जारी किए गए कुछ ‘‘अनधिकृत’’ निर्माणों को तोड़ने का नोटिस रद्द कर दिया।अदालत ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) से प्रक्रिया को फिर से शुरू करने और अतिक्रमण पर आगे की कार्रवाई करने से पहले प्रभावित पक्षों का पक्ष सुनने को कहा।

अदालत का फैसला उन याचिकाओं पर आया था जिनमें तोड़फोड़ नोटिस को खारिज कर दिया गया था क्योंकि याचिकाकर्ताओं की संपत्ति गांव लाढा सराय में नहीं बल्कि महरौली गांव में है और कथित अतिक्रमण को हटाने के लिए सीमांकन रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

महरौली अतिक्रमण पर हाईकोर्ट का निर्णय, DDA का तोड़फोड़ नोटिस रद्द

रद्द नोटिस

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरुला की पीठ ने 12 दिसंबर 2022 को जारी विध्वंस नोटिस को रद्द कर दिया क्योंकि यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं को तोड़फोड़ नोटिस से पहले कोई जानकारी नहीं दी गई थी. डीडीए अधिनियम।

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dda demolition notice for encroachment removal in mehrauli quashes by delhi  high court - दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, महरौली में अतिक्रमण हटाने का तोड़फोड़  नोटिस किया रद्द ...

प्रक्रिया को फिर से शुरू करें

न्यायालय ने कहा, ‘‘परिणामस्वरूप, हम डीडीए को नए सिरे से प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश देते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि भविष्य में किसी भी तोड़फोड़ कार्रवाई शुरू करने से पहले सभी याचिकाकर्ताओं को डीडीए अधिनियम की धारा 30 (1) के प्रावधानों के अनुसार सुनवाई का उचित अवसर दिया जाए।” इस प्रक्रिया को आज से तीन महीने के भीतर पूरा किया जाएगा।‘’

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