सीएम केजरीवाल ने अदालत से सख्त ऐक्शन की मांग LG को सरकारी वकील से क्या शिकायत ?

दिल्ली सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में रद्द की जा चुकी नई आबकारी नीति 2021-22 को लागू करने के संबंध में गठित कमिटी की रिपोर्ट पर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कड़ा विरोध जताया है। एलजी ने सीएम केजरीवाल को भेजी गई एक फाइल नोटिंग में कहा कि कन्फर्मिंग और नॉन कन्फर्मिंग एरिया से संबंधित कमिटी की रिपोर्ट को मंजूरी देने से जुड़ी फाइल पहली बार 18 अगस्त 2022 को एलजी कार्यालय को मिली थी. हालांकि, दिल्ली सरकार के वकील ने सितंबर 2022 से दिसंबर 2023 तक हाई कोर्ट में कहा कि फाइल एलजी के पास लंबित है।

एलजी ने हाई कोर्ट के 12 सितंबर 2022, 10 अगस्त 2023, 18 अगस्त 2023 और 4 दिसंबर 2023 के आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि इन आदेशों में सरकारी वकील अरुण पंवार और संतोष त्रिपाठी ने उनके नाम पर झूठ बोलते रहे, जो अदालत की अवमानना है।

एलजी के असंतोष की वजह जानें

एलजी ने कहा कि यह मामला सरकार का एक हिस्सा है क्योंकि राज्य सरकार के वकीलों ने एलजी और उनके कार्यालय की छवि को बदनाम करने के लिए कोर्ट के सामने झूठे और गलत बयान दिए। ये प्रयास एलजी के संवैधानिक कार्यालय को बदनाम करने के समान हैं क्योंकि वे निजी स्वार्थ के लिए जानबूझकर कोर्ट को गुमराह करते हैं।एलजी ने कहा कि उन्होंने इस मामले में नरम रुख अपनाया है और वह चाहते हैं कि राज्य सरकार अपने हलफनामे में पूरी तरह से बता दे कि फाइल पेश करने में हुई देरी एलजी ऑफिस नहीं, बल्कि राज्य सरकार की पूरी जिम्मेदारी है। उन्हें सरकारी वकीलों के खिलाफ कार्रवाई की भी सिफारिश की है, जो हाई कोर्ट के सामने तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करते हैं, अदालत को बदनाम करते हैं, एलजी ऑफिस की छवि को बदनाम करते हैं और उनके पद की गरिमा को कम करते हैं।

LG ने कहा कि यह कार्रवाई होने तक इन वकीलों को सरकार की ओर से कोर्ट में पेश होने से तुरंत रोक देना चाहिए। एलजी का मानना है कि आबकारी विभाग को कमिटी की रिपोर्ट हाई कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करनी चाहिए और 29 मार्च 2022 और उसके बाद के आदेशों के अनुसार उचित कार्रवाई करनी चाहिए। एलजी ने बताया कि 9 जनवरी 2024 को वित्त मंत्री की सिफारिश और 26 जनवरी को मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद फाइल उनके सचिवालय को भेजी गई है।

सरकारी वकीलों और अधिकारियों की एक बैठक मंत्री ने बुलाई

आबकारी विभाग की मंत्री आतिशी ने एक्साइज विभाग के अधिकारियों और सरकारी वकीलों को हाई कोर्ट के साथ हुई गलत सूचना के कारणों का पता लगाने के लिए एक बैठक बुलाई है। दिल्ली सरकार का कहना है कि कानून और वित्त मंत्री के रूप में मंत्री आतिशी ने संबंधित सरकारी वकीलों और विभाग के अधिकारियों की इस बैठक को बुला दिया है कि हाई कोर्ट के साथ फाइल स्टेटस के संबंध में गलत संचार क्यों हुआ? दिल्ली सरकार का कहना है कि कोर्ट के साथ स्पष्ट संचार सुनिश्चित करने के लिए इस मामले का तुरंत समाधान करना आवश्यक है, इसलिए मंत्री ने इस बैठक को बुला दिया है।

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