पंजाब की मुख्य Highway होगी बंद, जानें कब और क्यों..।
गत दिनों हुई एक मीटिंग में कोर कमेटी ने निर्णय लिया है कि 14 फरवरी को जम्मू-दिल्ली हाईवे पर लाडोवाल टोल प्लाजा के पास सड़क की दोनों ओर बंद कर दी जाएगी, पंजाब ट्रक ऑप्रेटर यूनियन के पंजाब प्रधान हैप्पी संधू ने बताया। इन्होंने पंजाब के किसान संगठनों और अन्य लोगों से आह्वान किया है कि वे इस संघर्ष में शामिल हों ताकि नवीनतम कानून, “हिट एंड रन” को हटाया जा सके। बलबीर सिंह बिट्टू, जगजीत सिंह कंबोज, रजनीश शर्मा, जसवंत सिंह नूरमहल, जसवंत सिंह, गुरबचन सिंह, मंजीत सिंह सत्ता, हरदीप सिंह गोराया, टोची सरपंच, अमर सिंह सरपंच सहित कई लोग बैठक में उपस्थित थे।
क्या होता है “हिट एंड रन” करते हैं?
गाड़ी की टक्कर के बाद चालक मौके से भाग जाता है, इसे “हिट एंड रन” कहते हैं। इस तरह के मामलों में घायल व्यक्ति को समय रहते अस्पताल पहुंचाने या प्राथमिक इलाज मिलने पर बचाया भी जा सकता है। IPC का पुराना कानून हिट एंड रन केस में दो साल की सजा और जमानत देता था।
नवीन नियम क्या कहता है?
नया नियम कहता है कि अगर गाड़ी चालक सड़क दुर्घटना के बाद पुलिस को टक्कर की सूचना दिए बिना मौके से भाग जाता है तो उसे 10 साल की जेल और जुर्माना होगा। यह नए नियम निजी वाहन चालकों पर भी लागू होंगे। इसलिए देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। विरोधियों का कहना है कि नए कानून के प्रावधान बहुत कठोर हैं, इसलिए इन्हें हल्का किया जाना चाहिए।