Sanjay Singh:-
पहले, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद Sanjay Singh के खिलाफ अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। मंगलवार को वारंट पर सुनवाई होनी थी, लेकिन संजय सिंह नहीं पहुंचे। बाद में अदालत ने संजय सिंह को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया।
आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। 23 वर्ष पुराने मामले को लेकर उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर की एक अदालत ने संजय सिंह को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। पहले आप नेता के खिलाफ अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। वारंट जारी होने के बाद भी संजय सिंह को कोर्ट में पेश नहीं किया गया, इसलिए अदालत ने उन्हें गिरफ्तार कर पेश करने का आदेश दिया है।
अदालत ने पुलिस को आदेश दिया है कि आप नेता संजय सिंह को गिरफ्तार कर 28 अगस्त को कोर्ट में पेश करें। 13 अगस्त को संजय सिंह, सपा नेता अनूप सांडा और चार अन्य के खिलाफ कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट जारी किया था. मंगलवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन आरोपी अदालत में नहीं आए। इसके बाद अदालत ने गिरफ्तारी की अनुमति दी।
अगली सुनवाई 28 अगस्त तक
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सहित छह लोगों के खिलाफ सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। 28 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई होगी। संजय सिंह समेत सभी छह लोगों को 9 अगस्त को सरेंडर करने का आदेश दिया गया था।
संजय सिंह के अधिवक्ता ने व्यस्तता का हवाला देकर कोर्ट से समय मांगा। 13 अगस्त को कोर्ट ने संजय सिंह के अधिवक्ता को मौका देने की मांग को खारिज करते हुए सभी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया, जिससे 20 अगस्त को मामले की सुनवाई होगी।
क्या मामला था?
2001 में, संजय सिंह पर आज से करीब 23 साल पहले बिजली, पानी और अन्य जनसमस्याओं को लेकर पुतला फूंकने और हाईवे जाम करने का आरोप लगा था। संजय सिंह सहित छह लोगों के खिलाफ सुल्तानपुर कोतवाली नगर में एक दरोगा ने मामला दर्ज कराया था। अब कोर्ट उसी मामले पर विचार कर रहा है।

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