दिल्ली के मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal ने हाल ही में एक नया झटका झेला है। मुख्यमंत्री के खिलाफ दायर मानहानि मुकदमे को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
आप नेताओं में दिल्ली के मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal, उनकी मंत्री आतिशी सहित अन्य को नया झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमे को रद्द करने से इनकार कर दिया है। 2019 में भाजपा नेता राजीव बब्बर पर दर्ज मुकदमे को रद्द करने की मांग करते हुए केजरीवाल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की।
बब्बर ने आतिशी और अरविंद केजरीवाल को भाजपा को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। उनका जवाब केजरीवाल और आतिशी के दावे पर था, जिसमें आप नेताओं ने भाजपा पर आरोप लगाया था कि पार्टी ने दिल्ली की मतदाता सूची से 30 लाख नाम हटा दिए, जिनमें मुख्यतौर पर ‘बनिया, मुस्लिम’ समुदाय के लोग थे। भाजपा नेता ने सुशील कुमार गुप्ता, मनोज कुमार और केजरीवाल के खिलाफ शिकायत की थी।
बार एंड बेंच ने कहा कि जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने कहा कि लोकतंत्र में जनता को सही और सत्य जानने का अधिकार है, लेकिन राजनेताओं की ओर से झूठ बोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। वर्तमान मामले में आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर लगाए गए आरोप मानहानिकारक हैं और बीजेपी को बदनाम करके राजनीतिक बढ़त हासिल करने के उद्देश्य से लगाए गए।
दिसंबर 2018 में, बब्बर ने अदालत को बताया कि “आप” नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने भाजपा के कहने पर लगभग 30 लाख बनिया, पूर्वांचली और मुस्लिम मतदाताओं को मतदाता सूची से बाहर कर दिया। बब्बर ने कहा कि मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के आरोप से उनकी पार्टी की छवि धूमिल हुई। मार्च 2019 में, केजरीवाल सहित अन्य लोगों के खिलाफ न्यायाधीश ने समन जारी किया था। आप नेताओं ने इसके खिलाफ सैशन कोर्ट का रुख किया, लेकिन कोई राहत नहीं मिली तो उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 28 फरवरी 2022 को हाई कोर्ट ने नोटिस जारी करके कार्यवाही पर ब्रेक लगा दिया।

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