राज्यदिल्ली

Mahila Samman Yojana का उद्घाटन करेंगे अरविंद केजरीवाल; जानें, रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

Mahila Samman Yojana: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि किसी को कहीं भी लाइन लगाने की जरूरत नहीं। आप के कार्यकर्ता खुद पहुंचेंगे लोगों के घर तक।

आम आमदी पार्टी ने अभी से दिल्ली की सत्ता में चौथी बार लगातार वापसी की कोशिश की है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 23 दिसंबर, 2024 को Mahila Samman Yojana और संजीवनी योजना की शुरुआत करेंगे।  आप (AAP) प्रमुख घर-घर जाकर महिलाओं को रजिस्ट्रेशन फार्म देंगे और उनके कार्ड बनाएंगे।

दिल्ली के विभिन्न इलाकों में इस योजना की शुरुआत आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और मुख्यमंत्री आतिशी करेंगे। बाद में आप कार्यकर्ताओं को घर-घर जाकर दोनों योजनाओं के लिए पंजीकृत करवाएंगे।

दिल्ली सरकार की Mahila Samman Yojana के तहत 18 साल की हर महिला को 2100 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा, 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग निजी अस्तपाल में मुफ्त इलाज पाएंगे।

Mahila Samman Yojana का उद्घाटन करेंगे अरविंद केजरीवाल; जानें, रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा?

आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने बताया कि सोमवार से पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके लिए किसी को कहीं भी खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता खुद घर-घर जाएंगे। इसके लिए पार्टी ने दिल्ली के हर क्षेत्र में कई दल बनाए हैं। जिनका भी पंजीकरण होगा, उनको अपना कार्ड अपने पास रखना होगा। आप सरकार बनने के साथ लोगों को धन मिलने लगेगा।

कितने लोगों को फायदा होगा?

दिल्ली सरकार दिल्ली CM Mahila Samman Yojana और संजीवनी योजना में 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों के इलाज का खर्च उठाएगी। चाहे अमीर हो या गरीब, सरकारी या निजी अस्पताल में इलाज हो

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 35 से 40 लाख महिलाओं को Mahila Samman Yojana से लाभ मिल सकता है। संजीवनी योजना से दस से पंद्रह लाख बुजुर्गों को लाभ मिल सकता है। दिल्ली में 18 वर्ष से अधिक उम्र की हर महिला को मासिक 2100 रुपये मिलेंगे।

महिला सम्मान योजना के लिए महिला योग्यता

  • 18 साल से अधिक की उम्र और दिल्ली का निवासी और वोटर कार्ड होना अनिवार्य है।
  • वर्तमान या पिछले सरकारी कर्मचारी नहीं होगा। इस योजना से मौजूदा या पूर्व एमपी, एमएलए और काउंसलर को बाहर रखा गया है।
  • पिछले वित्तीय सत्र में आयकर भरने वाली महिला भी पात्र नहीं होगी।
  • वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांगता पेंशन लेने वाली महिलाएं भी दिल्ली सरकार की कोई पेंशन स्कीम का पात्र नहीं होंगे।

For more news: Delhi

Related Articles

Back to top button