
तरनतारन के असलहा धारकों के लिए पंजाब सरकार ने नए निर्देश जारी किए हैं।
पंजाब की मान सरकार लगातार विकास कार्य करती है और लोगों को हर महत्वपूर्ण जानकारी देती है, ताकि उन्हें भविष्य में किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। यहाँ पंजाब सरकार ने तरनतारन के असलहा धारकों (Weapon Holders) के लिए नए दिशा-निर्देशों को अपनाया है।
आपको बता दें कि जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि 1 जनवरी 2025 के बाद असलहा धारकों को अपने गन लाइसेंस से संबंधित कोई भी सेवा 31 दिसंबर 2024 से पहले ई-सेवा पोर्टल से लेनी होगी। धारक असलहा से जुड़ी किसी भी सेवा को अपने नजदीकी सर्विस सेंटर से या ई-सेवा पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं।

1 जनवरी 2025 के बाद सेवा उपलब्ध नहीं होगी
पंजाब राज्य ई-गवर्नेंस सोसायटी और पंजाब सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के निर्देशों का पालन करते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने असलहा धारकों को महत्वपूर्ण जानकारी दी है।
उनका कहना था कि जिला तरनतारन में असलहा धारकों को ई-सेवा पोर्टल पर अभी तक कोई सेवा नहीं मिली है, तो 31 दिसंबर 2024 तक यह सेवा मिलनी चाहिए। ये सेवाएं 1 जनवरी 2025 के बाद उपलब्ध नहीं होंगी अगर निर्धारित तिथि तक सेवा नहीं ली जाती है।
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