AAP ने CM केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर SC के फैसले से पहले क्या कहा?

CM केजरीवाल Bail: सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर निर्णय देगा। ईडी के हलफनामे से पहले आम आदमी पार्टी (AAP) ने तीव्र विरोध जताया था।

Arvind Kejriwal की सजा: शुक्रवार (10 मई) को सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसला करेगा। यदि केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के दौरान राहत मिलती है तो ये आप के लिए बड़ी राहत होगी

दिल्ली के मंत्री और AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने इस मुद्दे को लेकर कहा कि जमानत मिलने या नहीं मिलने पर रणनीति बदलेगी। हम केजरीवाल के पक्ष में चुनाव लड़ेंगे।

दिलीप रे का जिक्र किया

“दो-तीन दिन से सुप्रीम कोर्ट की बहस सुन रहे हैं,” सौरभ भारद्वाज ने कहा। सरकारी वकील तुषार मेहता ने कहा कि चुनाव के लिए किसी को बेल नहीं दे सकते। दिलीप रे कोयला घोटाले में अभी कुछ हफ्ते पहले वाजपेयी सरकार ने दोषी ठहराया था। उन्हें भी सजा मिली। लेकिन हाई कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया ताकि वो चुनाव लड़ सकें

“एक आरोपी की सजा पर स्टे लगाकर उसे चुनाव लड़ने के लिये बेल दी, जो बीजेपी से चुनाव भी लड़ रहे हैं,” आप नेता ने कहा। ये लोग इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी नहीं गए। केजरीवाल का मामला भी अलग है। यही केंद्र सरकार विभिन्न मामलों में अलग-अलग मानदंड लागू करती है। ऐसा क्यों होता है?:”

ईडी ने जमानत का विरोध किया

21 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को केंद्रीय एजेंसी ED ने गिरफ्तार कर लिया था। CM ने गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुनवाई कर सकते हैं।

इस पर शुक्रवार को शीर्ष अदालत का फैसला आ सकता है। ईडी ने जमानत का सख्त विरोध प्रकट किया है। गुरुवार को ED ने कहा कि चुनाव में प्रचार करने का अधिकार न तो मौलिक है और न ही संवैधानिक है।

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