कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर: OBC-EBC और DNT छात्रों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए कर सकते हैं आवेदन
- OBC, EBC और DNT छात्रों के लिए पहला पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पोर्टल
सूबे के अन्य पिछड़ी श्रेणियों (OBC), आर्थिक रूप से पिछड़ी श्रेणियों (ECB) और डिनोटिफाइड, नोमेडिक ट्राइब्स के छात्रों को चंडीगढ़ में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना होगा। सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने इस सूचना को प्रदान किया।
कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि प्रधान मंत्री यशस्वी योजना के तहत डॉ. अंबेडकर स्कॉलरशिप पोर्टल को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए दिशा-निर्देशों के अनुसार शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए खोला गया है। उनका कहना था कि ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पोर्टल पहली बार खोला गया है।
डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि पोर्टल को स्कॉलरशिप प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए बनाया गया है, जो योग्य छात्रों को आवेदन करने, संस्थाओं द्वारा सही प्रमाणन, प्राधिकृत संस्थाओं द्वारा अनुमोदन और वित्तीय सहायता के समय पर वितरण को सुनिश्चित करता है।
मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि छात्रों को स्कॉलरशिप प्रक्रिया के तहत मुफ्त शिप कार्ड के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी, 2025 है। संस्थाओं को आवश्यक सुधारों के बाद मंजूरी की पूरी प्रक्रिया भेजने की अंतिम तिथि 25 फरवरी, 2025 है।
साथ ही, प्राधिकृत संस्थाओं को स्कॉलरशिप के लिए लाइन विभागों या प्राधिकरण विभागों को ऑनलाइन प्रस्ताव भेजने की अनुमति देने की अंतिम तिथि 05 मार्च 2025 है। सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग को ऑनलाइन प्रस्ताव भेजने की अंतिम तिथि 10 मार्च 2025 है।
साथ ही, कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि लाइन विभागों और प्राधिकरण देने वाले विभागों को ऑनलाइन प्रस्ताव भेजने की अंतिम तिथि 5 मार्च, 2025 है; सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभागों को 10 मार्च, 2025 है।
मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने योग्य विद्यार्थियों से समय पर आवेदन करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने नोडल अधिकारियों और सभी लागू विभागों को भी निर्देश दिए कि वे संस्थाओं को आवेदन प्रक्रिया में छात्रों को मार्गदर्शन देने में मदद करने में सक्रिय हों और योग्य छात्रों को स्कॉलरशिप के लिए समय पर आवेदन करवाने के लिए प्रबंध बनाएं।
उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों (सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण और अल्पसंख्यक विभाग) को भी निर्देश दिए कि स्कॉलरशिप कार्यक्रमों को ठीक से लागू करें और समय पर फॉलोअप सुनिश्चित करें।
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