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मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका पर कहा, ‘जब मैं जेल गया था तो…’

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल: 1 जून तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी। इसके बाद, उन्होंने स्वास्थ्य की वजह से इसे बढ़ाने की मांग की।

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की अपील पर सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इस पर प्रतिक्रिया दी है।  टुडे से बातचीत में उन्होंने बताया कि प्रचार करने के बाद उनसे एक हफ्ते का समय मांगा गया था। CM ने बताया कि उनके पास उच्च यूरिन कीटोन है।

शरीर में कोई सीरियस बीमारी हो सकती है’

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, “मेरा वजन काफी कम हो गया है। जब मैं जेल में था, तो मेरा वजन 70 किलो था। आज मेरा वजन 63-64 किलोग्राम है। एक महीने में 6 से 7 किलो वजन कम होने पर शरीर में कोई गंभीर बीमारी हो सकती है। मैंने प्रचार करने के बाद एक सप्ताह का समय मांगा था। मान लीजिए कि कोई गंभीर बीमारी देर से पता चली और स्टेज टू या थ्री पर पहुंच गई, तो वह जान के लिए खतरा हो सकता है।”

सीएम केजरीवाल ने कहा कि समन का वॉयलेशन अरेस्ट नहीं हो सकता

ईडी के समन पर न जाने की प्रतिक्रिया में उन्होंने कहा, “समन का वॉयलेशन पर अरेस्ट नहीं हो सकता। कानून में नहीं लिखा है कि आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा अगर आप समन पर नहीं आएंगे।”

सीएम केजरीवाल ने 26 मई को न्यायालय द्वारा निर्धारित 2 जून के बजाय 9 जून को आत्मसमर्पण करना चाहा। 10 मई को शीर्ष अदालत ने सीएम केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार करने के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत दी।सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुख्यमंत्री केजरीवाल 2 जून को आत्मसमर्पण करेंगे। 1 जून को, लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण में मतदान होना है।

 

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