मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया ऐलान कि हरियाणा में इस तारीख से लागू होंगे 3 नए कानून

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की कि हरियाणा सरकार अब 30 मार्च के बजाय 28 फरवरी तक तीन नए आपराधिक कानूनों को लागू करेगी।

28 फरवरी से हरियाणा सरकार तीनों नए आपराधिक नियमों को लागू करने जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी इसकी घोषणा की है। बीते शुक्रवार को सीएम नायब सैनी ने कहा कि हरियाणा तीन नए आपराधिक कानूनों को लागू करने में पहला राज्य होगा।

इनमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) 2023, भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 शामिल हैं। 1 जुलाई, 2024 से, भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 इन तीन नए कानूनों की जगह लेंगे।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने क्या कहा?

बता दें कि पिछले शुक्रवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गृह और पुलिस विभागों की बैठक की। उस बैठक के बाद, उन्होंने घोषणा की कि हरियाणा सरकार अब 30 मार्च से 28 फरवरी तक तीन नए आपराधिक कानूनों को लागू करेगी।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बैठक में उन्होंने अवैध घुसपैठियों, बांग्लादेशियों और रोहिंग्या मुसलमानों पर रोक लगाने और अवैध रूप से विदेश जाने और वहां से आने वालों पर रोक लगाने के लिए पुलिस को कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने समीक्षा के दौरान संकेत दिया कि अवैध अप्रवास को रोकने के लिए फरवरी-मार्च में शुरू होने वाले बजट सत्र में कानून बनाया जाएगा।

नए कानून में क्या शामिल है?

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