CM Pushkar Dhami ने जनवरी से उत्तराखंड में UCC लागू करने का बड़ा ऐलान किया, पोर्टल और मोबाइल ऐप भी तैयार हैं

CM Pushkar Dhami: अगले साल जनवरी से उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू होगी

अगले साल जनवरी से उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू होगी। CM Pushkar Dhami ने खुद इसकी घोषणा की। देहरादून में उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना विकास बोर्ड (UIDB) की बैठक में धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता (UCC) को जनवरी 2025 से पूरे राज्य में लागू करने के लिए “होमवर्क” पूरा कर लिया है। इसके साथ ही उत्तराखंड देश में आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा।

इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में मार्च 2022 में नई सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही यूसीसी लागू करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाने का निर्णय लिया गया था।

उन्होंने कहा कि इसी प्रकार, सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था. इस समिति की रिपोर्ट, जो सात फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा में पारित हुई, समान नागरिक संहिता विधेयक-2024 था।

विधेयक पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सहमति मिलने के बाद, धामी ने कहा कि यह 12 मार्च 2024 को जारी किया गया। उन्हें बताया गया कि अब समान नागरिक संहिता अधिनियम की नियमावली भी बनाई गई है, और उत्तराखंड जनवरी से यूसीसी को लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

“उत्तराखंड का समान नागरिक संहिता कानून, ‘सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास’ की मूल भावना पर अमल करते हुए समाज को नयी दिशा देगा,” मुख्यमंत्री ने कहा। यह कानून देवभूमि में रहने वाली महिलाओं और बच्चों को सशक्त करने के लिए नए अवसर पैदा करेगा।”

उन्होंने अधिकारियों को यूसीसी के प्रावधानों को लागू करने के लिए कर्मियों को पर्याप्त प्रशिक्षण देने के निर्देश देते हुए कहा कि अधिक से अधिक सेवाओं को ऑनलाइन रखते हुए आम लोगों की सुविधा का ख्याल रखा जाए।

धामी ने कहा कि आम लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक पोर्टल और मोबाइल ऐप बनाया गया है, जिससे अन्य सेवाएं, जैसे पंजीकरण और अपील, ऑनलाइन उपलब्ध हो सकें।

Exit mobile version