मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निजी बसों में सफर करने वाले लोगों को दुर्घटना बीमा का लाभ देने का आदेश दिया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परिवहन सचिव को दस दिनों के भीतर सरकारी और निजी बसों के मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए प्रस्ताव देने के लिए कहा

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निजी बसों में सफर करने वाले लोगों को दुर्घटना बीमा का लाभ देने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परिवहन सचिव को दस दिनों के भीतर सरकारी और निजी बसों के मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए प्रस्ताव देने के लिए कहा है। उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में दुर्घटना में मरने वाले लोगों के परिजनों को वर्तमान में मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष और सड़क सुरक्षा कोष से कुल पांच लाख रुपये की सहायता दी जाती है। निगम भी 5 लाख रुपये की दुर्घटना मुआवजा देता है।

अब निजी बस संचालकों के यात्रियों को भी इस योजना का लाभ उठाएंगे। इससे निजी बसों के यात्रियों के परिजनों को दुर्घटनाओं के दौरान 10 लाख रुपये की राहत मिल सकेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले हर परिवार का दर्द असहनीय है। ऐसे में राहत राशि असमान नहीं होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अगली कैबिनेट जल्द ही सड़क सुरक्षा नियमावली बनाएगी।

इसके साथ ही सड़क प्रवर्तन को तेज करना, बसों की फिटनेस की जांच करना, चालकों की स्वास्थ्य परीक्षा और ड्राइविंग टेस्ट करना और अतिरिक्त क्रैश बैरियर लगाना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार सड़क सुरक्षा पर प्रतिबद्ध है और यात्रियों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। सभी विभागों को इस दिशा में मिलकर काम करने का आदेश दिया गया है।

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