मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में होली 2025 से पहले शराब की दुकानों पर नए नियमों की घोषणा की

14 मार्च को होली के उत्सव से पहले, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शराब की दुकानों के लिए नए नियम जारी किए हैं।
उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानों को लेकर होली से 10 दिन पहले बड़ा बदलाव हुआ है। इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ एक बैठक में कहा कि एक्सप्रेस-वे और हाइवे के किनारे शराब की दुकानें बिल्कुल नहीं होंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शराब की दुकानों के बोर्डों को भी निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शराब की दुकानों के साइनेज अक्सर बहुत बड़े होते हैं, इसलिए इन्हें छोटा किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ओवर स्पीडिंग, ड्रंकन ड्राइविंग, गलत साइड पर गाड़ी चलाना, जम्पिंग रेड लाइट और मोबाइल फोन का उपयोग सड़क दुर्घटना के प्रमुख कारण हैं। इसके लिए लोगों में जागरूकता लानी चाहिए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके साथ ही कहा कि बिना परमिट की बसें सड़कों पर नहीं चलने देनी चाहिए। डग्गामार वाहनों और ओवरलोडेड ट्रकों को नियंत्रित करें। बिना परमिट के बाहर से आने वाले वाहनों को बॉर्डर पर रोकें। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और व्हीकल एसोसिएशन से संपर्क करके लंबी दूरी के वाहनों पर दो ड्राइवर हों।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए ये निर्देश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सड़क सुरक्षा से जुड़े सभी संबंधित विभागों को मिलकर काम करना चाहिए ताकि सामूहिक प्रयासों से सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। प्रदेश में सभी सड़कों पर ब्लैक स्पॉट चिह्नित करें और आवश्यक कार्रवाई करें। अस्पताल को सभी एक्सप्रेस-वे के दोनों ओर फूड प्लाजा की तरह व्यवस्थित करें। साथ ही, सभी मंडल मुख्यालयों के अस्पतालों में ट्रेंड स्टाफ, एम्बुलेंस और ट्रॉमा सेंटर की व्यवस्था की जाएगी।
हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक को लखनऊ में अध्यक्षता दी। बैठक में उन्होंने राज्य में सड़क दुर्घटनाओं को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
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