CM Yogi Adityanath को मिली धमकी, ‘पांच दिन के अंदर बम से उड़ा दूंगा’, सरकारी कर्मचारियों में हड़कंप

CM Yogi Adityanath: पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक युवा ने पांच दिनों में यूपी के प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से मारने की धमकी दी है। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी हत्या की धमकी दी है।

CM Yogi Adityanath Boom Threat: प्रयागराज में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी। युवक अनिरुद्ध पांडेय ने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट डालकर धमकी दी कि वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पांच दिनों में बम से उड़ा देगा। आरोपी युवक ने सोशल मीडिया पर दी गई धमकी को यूपी पुलिस, यूपी एसटीएफ, प्रयागराज डीएम और पुलिस कमिश्नर को भी टैग किया था।

इसके बावजूद, प्रयागराज पुलिस ने धमकी देने वाले युवक के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया और आरोपी को हिरासत में लेकर शांति भंग में उसका चालान भी कर दिया। आरोपी युवा पहले बीजेपी में था और पार्टी के विद्यार्थी विंग ABVP में अध्यक्ष भी था। प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरोपी व्यक्ति ने सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी का मैसेज पोस्ट किया था.

सीएम योगी को सोशल मीडिया पर हत्या की धमकी

धमकी देने वाले युवक का नाम अनिरुद्ध पांडेय है। उन्होंने एक्स नामक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुद को इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पूर्व छात्र नेता बताया है। इसके अलावा, उन्होंने बीजेपी से जुड़े होने और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में पदाधिकारी रहने का भी दावा किया है। वह मालवा खुर्द गांव में रहता है, जो प्रयागराज के गंगानगर क्षेत्र के सराय इनायत थाना क्षेत्र में है। नवंबर 2021 में उसने X पर अपना अकाउंट शुरू किया था। X पर लगभग 1200 लोग उसे फॉलो करते हैं।

पुलिस और एसटीएफ को किया टैग

अनिरुद्ध पांडेय ने देर रात एक धमकी भरा पोस्ट सोशल मीडिया पर डाला था। उसने इस पोस्ट पर कहा कि वह पांच दिनों में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ा देगा। उन्होंने अपनी पोस्ट पर यूपी पुलिस, एसटीएफ और कई अफसरों और मीडिया संस्थानों को टैग किया। सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी का मैसेज सामने आते ही सरकारी अमले में हड़कंप मच गया.

आरोपी पर मुकदमा दर्ज

प्रयागराज के गंगानगर जोन के डीसीपी पुलिस अभिषेक भारती ने बताया कि सराय इनायत पुलिस स्टेशन में बीएनएस की धारा 351 (3) और आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर सब इंस्पेक्टर अजीत कुमार गुप्ता ने इसकी रिपोर्ट दी है। डीसीपी अभिषेक भारती ने बताया कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवा को हिरासत में ले लिया गया और शांति भंग के मामले में चालान कर दिया गया।

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