राजस्थान पीड़ित प्रतिकर (संशोधन) स्कीम के तहत पीड़ितों के लिये प्रतिकर पारित

राजस्थान पीड़ित प्रतिकर (संशोधन) स्कीम के तहत पीड़ितों के लिये प्रतिकर पारित

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री आलोक सुरोलिया (जिला एवं सेशन न्यायाधीश), श्रीगंगानगर की अध्यक्षता में शुक्रवार को पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के साथ बैठक का आयोजन किया गया जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव श्री गजेन्द्रसिंह तेनगुरिया (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) श्रीगंगानगर ने बताया कि बैठक में राजस्थान पीड़ित प्रतिकर (संशोधन) स्कीम 2023 से संबंधित कुल 29 आवेदन पत्रों पर विचार विमर्श किया गया। इनमें से 24 आवेदनां में लाभान्वितों को 82,00,000 रूपये की राशि प्रतिकर के रूप में पारित की गई।
बैठक में श्री अशौक चौधरी, न्यायाधीश श्रम न्यायालय, श्रीगंगानगर, श्री मदन गोपाल आर्य, न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय सं. 01, श्रीगंगानगर, जिला कलक्टर श्री लोकबंधु, श्री रघुवीर प्रसाद शर्मा, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक, श्री धमेन्द्र सिंह, लोक अभियोजक व श्री विजय चावला, अध्यक्ष, बार सघ, श्रीगंगानगर भी उपस्थित रहे।
श्री तेनगुरिया (एडीजे) ने बताया कि राजस्थान पीड़ित प्रतिकर (संशोधन) योजना, 2023 का उद्देश्य पीड़ित या उसके आश्रितों को जिनको अपराध के परिणामस्वरूप कोई हानि या क्षति पहुॅंची है, उनको राज्य सरकार द्वारा सहायता प्रदान करना है जिससे कि पीड़ित को पुर्नस्थापना व आर्थिक सहयोग मिल सके। इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पीड़ित या उसके आश्रित द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रीगंगानगर में आवेदन किया जा सकता है

source: https://dipr.rajasthan.gov.in

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