दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश बाद यमुना फ्लड प्लेन में अतिक्रमण पर शिकंजा

नई दिल्ली
यमुना के डूब क्षेत्र (ओ जोन) में हो रहे अवैध निर्माण और अतिक्रमण को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट के कड़े रुख के बाद एनजीटी में सुनवाई हुई। इसमें डीडीए ने अब तक हुई कार्रवाई और आगे अतिक्रमण रोकने व अब तक हो चुके अतिक्रमण को हटाने के बारे में एनजीटी को जानकारी दी। डीडीए ने बताया कि हाई कोर्ट ने अपने आदेश में जोन ओ में बिना किसी ढील के नया निर्माण रोकने और अवैध ढांचों को ढहाने के सख्त निर्देश दिए हैं

यहां करे अवैध निर्माण की शिकायत
अवैध निर्माण की रिपोर्ट करने के लिए डीडीए ने एक डेडिकेटेड ईमेल (zonecomplaints@dda.org.in) सार्वजनिक किया है। इस पर लोग शिकायत भेज सकते हैं।

अवैध निर्माण पर कोर्ट नाराज
जगतपुर, वजीराबाद, रामघाट और मजनू का टीला जैसे इलाकों में नए अवैध निर्माण की तस्वीरें सामने आने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई और एमसीडी से संबंधित एक्जीक्यूटिव इंजीनियरों और कर्मचारियों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट तलब की। साथ ही, निर्देश दिया है कि इस जोन में कोई धार्मिक ढांचा आता है तो उसे धार्मिक कमेटी या संबंधित एसडीएम के सामने रखा जाए, ताकि कानूनन निर्णय हो सके।

 

↑
Exit mobile version