Delhi: सत्येंद्र, राघव चड्ढा, राउज एवेन्यू कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद क्या करेंगे?

सत्येंद्र, राघव चड्ढा, राउज एवेन्यू कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद क्या करेंगे
आम आदमी पार्टी के नेताओं सतेंद्र जैन और राघव चड्ढा को गुरुवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा झटका दिया। दोनों नेताओं ने निचलजी अदालत के खिलाफ दायर याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के नेता छैल बिहारी गोस्वामी द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में आप नेता जैन और चड्डा ने अदालत के आदेशों को चुनौती दी थी। यह अदालत है कि इस मामले में निचली अदालत का आदेश तथ्यों के साथ कानूनन सही और वैध है।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने मानहानि मामले में सत्येंद्र जैन और राघव चड्ढा को आरोपी के रूप में तलब करने का आदेश दिया है। छैल बिहारी गोस्वामी ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) फंड के संबंध में जैन और चड्ढा पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया था। उन्हें आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने अपमानजनक भाषा का उपयोग करने का उद्देश्य उनकी नैतिकता और बुद्धिमत्ता को कम करना था। बीजेपी नेता गोस्वामी ने एनडीएमसी की स्थायी समिति की अध्यक्षता की जिम्मेदारी निभाई है।
AAP नेताओं ने अदालत का आदेश चुनौती दिया
दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन और आप के राज्यसभा सांसद राघव चड्डा ने बीजेपी नेता के खिलाफ जारी समन को चुनौती दी। सत्येंद्र मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फिलहाल जमानत पर है। वह अपनी बीमारी का इलाज जमानत पर करा रहे हैं। राघव चड्डा भी राज्यसभा से निलंबित सांसद हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राघव चड्ढा से कहा कि वे राज्यसभा स्पीकर से मिलकर उनसे गलत बयानी के लिए माफी मांगे और मामले को समाप्त करवाएं। राघव चड्ढा ने इसके बाद राज्यसभा सभापति को पत्र लिखकर मिलने का समय मांगा है।