Delhi High Court: दिल्ली शराब घोटाला मामले में बिजनेसमैन की अंतरिम जमानत बढ़ी, जानिए हाई कोर्ट ने राहत क्यों दी?

Delhi High Court: दिल्ली आबकारी नीति मामले में आरोपी व्यवसायी अमित अरोड़ा की अंतरिम जमानत बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने 30 अगस्त तक बढ़ा दी, अदालत ने उनकी खराब स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखा।

Delhi High Court: दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी व्यवसायी अमित अरोड़ा की अंतरिम जमानत बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने 30 अगस्त तक बढ़ा दी। हाई कोर्ट ने उनकी खराब स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया। PMLA की धारा 45 के तहत राहत की मांग करते हुए, अरोड़ा ने एक नियमित जमानत याचिका दायर की क्योंकि उनकी जमानत आज, 21 अगस्त को समाप्त होने वाली थी।

हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत की अवधि को बढ़ाते हुए कहा, “आवेदक/याचिकाकर्ता को उनकी खराब चिकित्सा स्थिति के कारण अगली सुनवाई की तारीख यानी 30 अगस्त 2024 तक अंतरिम जमानत दी जाती है, जिसके लिए उन्हें 2,00,000/- रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत देनी होगी।”‘

वकील प्रभाव रल्ली और वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने अदालत में उनका पक्ष रखा। उन्हें लगभग 16 महीने की लंबी हिरासत के आधार पर अंतरिम जमानत के लिए तर्क दिए और अरोड़ा को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत बताई। इस दौरान, उन्होंने मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय मामले में दिए गए निर्णय का भी उल्लेख किया।

हाल ही में जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की अदालत को अरोड़ा के वकील ने बताया कि उनके मुवक्किल जानलेवा बीमारियों से पीड़ित हैं। चिकित्सा रिकॉर्ड के अनुसार, अरोड़ा को 16 अगस्त को सांस फूलने, खांसी और बुखार के लक्षणों के साथ एक क्लिनिक में लाया गया था। बाद में उन्हें एक अस्पताल में भर्ती करने की सलाह दी गई, जहां उन्हें ऑक्सीजन देने की सलाह दी गई।

12 अगस्त से, अमित अरोड़ा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एक विशेष न्यायाधीश के आदेश के बाद अंतरिम जमानत पर बाहर थे।

दिल्ली शराब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच के सिलसिले में, व्यवसायी अमित अरोड़ा को नवंबर 2022 में गिरफ्तार कर लिया गया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गुरुग्राम स्थित बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अरोड़ा का नाम इस मामले में दर्ज किया गया है।

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