Delhi High Court ने CM केजरीवाल की पत्नी को आदेश दिया कि वे सुनवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग को सोशल मीडिया से हटा दें।

Delhi High Court: वीडियो में आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल एक ट्रायल कोर्ट में बोलते देखा जा सकता है।

Delhi High Court की खबर: दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को शराब नीति से संबंधित एक मामले में अदालती सुनवाई का वीडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया  मंच से हटाने का निर्देश दिया है।

आबकारी नीति मामले में 28 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई थी। सुनीता केजरीवाल ने अपने सोशल मीडिया खातों पर वीडियो रिकॉर्डिंग शेयर की थी। शनिवार को हाई कोर्ट ने सुनीता केजरीवाल को ये वीडियो हटाने का आदेश दिया।

वीडियो में आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट में बोलते देखा जा सकता है। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा और अमित शर्मा की बेंच ने सुनीता केजरीवाल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, मेटा और यूट्यूब को उल्लंघन का आरोप लगाने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। अदालत ने एक पक्षीय अंतरिम आदेश पारित किया जिसमें कहा गया कि 9 जुलाई को मामले की आगे की सुनवाई होगी।

सुनीता केजरीवाल ने रीशेयर किया था वीडियो

28 मार्च को, विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) कावेरी बावेजा को व्यक्तिगत रूप से संबोधित किया था जब उन्हें ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद दूसरी बार अदालत में पेश किया गया था। संबोधन की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग तुरंत सोशल मीडिया पर फैल गई। सुनीता केजरीवाल ने एक दूसरे खाते से पोस्ट किए गए वीडियो को पुन: पोस्ट किया।

याचिका में ये आरोप लगाए गए

यह शिकायत वकील वैभव सिंह ने की थी। अपनी याचिका में वैभव सिंह ने दावा किया कि 28 मार्च को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट में पेश पेश किया गया था, अदालत को व्यक्तिगत रूप से संबोधित करने का निर्णय लिया गया था और कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की गई इसके अलावा, 2021 के दिल्ली उच्च न्यायालय के अदालतों के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम के तहत निषिद्ध है

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