Delhi News: सिसोदिया के बाद SC ने भी कविता को भी ‘आजाद’ कर दिया; ED-CBI को शराब घोटाले में झटका

Delhi News: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के कथित शराब घोटाले में आरोपी भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के कविता को जमानत दी है।

Delhi News: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के कथित शराब घोटाले में आरोपी भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता की कविता को जमानत दी है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने 10 लाख रुपये के बेल बाउंड पर जमानत देते हुए कुछ शर्तें भी लगाईं। कविता को अपना पासपोर्ट जमना होगा। देश की सर्वोच्च अदालत ने भी उनसे कहा कि सबूतों से छेड़छाड़ की कोशिश न की जाए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 18 महीने बाद इसी महीने जेल से रिहा किया, जिससे कविता को भी जमानत मिली है।

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कविता को जमानत देते हुए यह भी स्पष्ट किया कि मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है, जिससे ट्रायल पर कोई असर नहीं पड़ा। के कविता करीब पांच महीने जेल में थीं। ईडी और सीबीआई ने भी कथित शराब घोटाले में सिसोदिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरह की कविता की महत्वपूर्ण भूमिका बताई है।

जांच एजेंसियों ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि बीआरएस नेता की कविता ने मोबाइल फोन को ‘फॉर्मेट’ कर दिया और सबूतों को छेड़छाड़ किया। वहीं, कविता ने मोबाइल फोन को ‘फॉर्मेट’ करने के आरोप को ‘फर्जी’ बताया। सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों से पूछा कि क्या सबूत था कि बीआरएस नेता की कविता अपराध में शामिल थीं।

कविता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि उनकी मुवक्किल के खिलाफ दोनों एजेंसियों की जांच पूरी हो गई है, इसलिए जमानत देने का अनुरोध किया। उच्चतम न्यायालय ने दोनों मामलों में सह आरोपी और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता मनीष सिसोदिया को जमानत देने के फैसले का भी हवाला दिया।

 

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