Haryana Assembly Election: हरियाणा में चुनाव की तारीख निर्धारित हो चुकी है। राजनीतिक पार्टियां जल्दी ही अपने उम्मीदवारों के नाम और नॉमिनेशन घोषित करेंगे। इसलिए प्रश्न है कि नामांकन कब तक होंगे?
Haryana Assembly Election: इलेक्शन कमीशन ने हरियाणा चुनाव की घोषणा की है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल चुनाव के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने घोषणा की है कि राज्य में 1 अक्टूबर को चुनाव होंगे। आयोग के अनुसार, राज्य में लगभग 2.03 करोड़ मतदाता राजनेताओं के भविष्य का निर्णय लेंगे। इसलिए नामांकन की अंतिम तिथि अब आ गई है। यह इलेक्शन कमीशन के एक अधिकारी ने बताया था।
कब लास्ट डेट है?
प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) पंकज अग्रवाल ने बताया कि नामांकन पत्र 12 सितंबर तक दाखिल किए जा सकते हैं और अगले दिन उनकी जांच की जाएगी। आगे कहा कि 16 सितंबर तक उम्मीदवार अपने नामांकन वापस ले सकते हैं, और 1 अक्टूबर को मतदान होगा। वहीं, 4 अक्टूबर को मतगणना होगी। 27 अगस्त को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। यदि एक जुलाई तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, तो वे अपने संबंधित बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) से संपर्क कर फार्म भरकर अपना वोट बनवा सकते हैं।
वोटरों की अंतिम सूची कब जारी होगी?
अग्रवाल ने कहा कि 27 अगस्त को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। यदि एक जुलाई तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, तो वे अपने संबंधित बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) से संपर्क कर फार्म भरकर अपना वोट बनवा सकते हैं। उन्होंने आगे बताया कि 2,03,27,631 मतदाता अपना मतदान कर सकेंगे। 1,08,19,021 पुरुष, 95,08,155 महिलाएं और 455 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। 18 से 19 वर्ष की उम्र के 482,896 युवा मतदाता हैं। इसी तरह, 242,818 मतदाता 85 वर्ष से अधिक आयु के हैं और 149,387 दिव्यांग हैं।
90 विधानसभा क्षेत्र
इसके अलावा, 9,554 मतदाता 100 वर्ष से अधिक हैं। 20 से 29 वर्ष की आयु वर्ग में 41,52,806 लोग मतदान कर चुके हैं। अग्रवाल ने बताया कि राज्य में 20,629 मतदान केंद्रों में से 7,132 शहरी क्षेत्रों में और 13,497 ग्रामीण क्षेत्रों में होंगे। 10,495 स्थानों पर ये मतदान केंद्र राज्य भर में हैं। प्रदेश में 90 विधानसभा क्षेत्रों में से 17 रिजर्व एरिया हैं, उन्होंने बताया। इसके अलावा, उम्मीदवारों को 40 लाख रुपये तक चुनाव प्रचार पर खर्च करने की अनुमति दी गई है। साथ ही, उन्हें अलग से बैंक खाते का विवरण जिला चुनाव अधिकारी को देना होगा। उनका कहना था कि उम्मीदवार सुविधा ऐप का उपयोग करके चुनावी रैलियों, हेलीपैड, रोड शो आदि के लिए मंजूरी प्राप्त कर सकते हैं।