Jaya Prada Case: आखिर, एक्ट्रेस और पूर्व सांसद जया प्रदा के खिलाफ क्या मामला है?

Jaya Prada Case: यूपी की विशेष अदालत ने अभिनेत्री और पूर्व सांसद जया प्रदा को फरार घोषित किया है। जयाप्रदा के खिलाफ दो मामले चल रहे हैं, लेकिन वह लगातार उपस्थित नहीं हो रही थीं, इसलिए कोर्ट ने कार्रवाई की है। दोनों मामले उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में दर्ज किए गए। अब अदालत ने पुलिस अधीक्षक को डिप्टी एसपी के नेतृत्व में 6 मार्च तक पेशी के लिए एक विशेष टीम बनाने का निर्देश दिया है।

फिल्म अभिनेत्री और पूर्व सांसद जया प्रदा एक बार फिर चर्चा में हैं। यूपी की एक अदालत ने जयाप्रदा को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में ‘फरार’ घोषित किया है। उनके खिलाफ पिछले पांच वर्षों में आचार संहिता उल्लंघन के दो मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं, लेकिन वे दोनों मामलों की सुनवाई में उपस्थित नहीं हुई हैं। सात गैर जमानती वारंट भी भेजे गए हैं। बाद में जयाप्रदा को एमपी एमएलए की विशेष अदालत ने ‘भगोड़ा’ घोषित किया। आइए देखें कि वह मामला है..।

मामला वर्ष 2019 का है। बीजेपी ने जयाप्रदा को लोकसभा उम्मीदवार बनाया। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट आजम खान उनके सामने थे। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान जयाप्रदा ने आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए नूरपुर गांव में सड़क बनाई थी। जयाप्रदा के खिलाफ स्वार थाने में मामला दर्ज किया गया था। इस चुनाव प्रचार के दौरान, जयाप्रदा ने कैमरी थाना क्षेत्र में पिपलिया मिश्र गांव में एक आपत्तिजनक भाषण दिया। इसके अलावा, मामला थाने पहुंचा और एफआईआर दर्ज की गई।

यानी दोनों मामले 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन से संबंधित हैं। दोनों मामलों में कैमरी और स्वार थाना पुलिस ने जांच की और एमपी-एमएलए की स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट दी। अब जया प्रदा का बयान सीआरपीसी की धारा 313 के तहत दर्ज किया जाना है क्योंकि अभियोजन पक्ष की गवाही पूरी हो चुकी है। जयाप्रदा ने पिछली कई तारीखों पर सुनवाई नहीं की। सात बार उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए। इसके बावजूद उन्हें कोर्ट में हाजिर नहीं किया गया। अब जयाप्रदा पर कोर्ट ने बड़ा एक्शन लिया है और उन्हें फरार घोषित कर दिया है।

6 मार्च को पुलिस जयाप्रदा को पेश करेगी!’

स्पेशल कोर्ट में शोभित बंसल ने जयाप्रदा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। यूपी पुलिस अब जयाप्रदा की तलाश में है। मुंबई सहित अन्य संभावित स्थानों की जानकारी जुटा रही है। पुलिस इस स्थान पर छापेमारी कर सकती है।

Jaya Prada Case: जयाप्रदा पर कोर्ट अब क्या करेगा?

Jaya Prada Case: जयाप्रदा पर कोर्ट अब क्या करेगा?
Jaya Prada Case

वास्तव में, रामपुर पुलिस ने कोर्ट को एक रिपोर्ट सौंप दी है जिसमें कहा गया है कि अभियुक्त जया प्रदा खुद को बचाने की कोशिश कर रही हैं। यही कारण है कि वे लगातार समन दिए जाने के बावजूद कोर्ट में पेश नहीं हो रहे हैं और अब उनके मोबाइल भी स्विच ऑफ हो रहे हैं। इस पर कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 82 के तहत जयाप्रदा के खिलाफ कार्रवाई की और एक डिप्टी एसपी की अगुवाई में पुलिस अधीक्षक को 6 मार्च 2024 को अदालत में पेश करने का आदेश दिया।

धारा 82 क्या करती है?

वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कोर्ट कार्रवाई करता है जब अभियुक्त या अभियोग्यता हाजिर नहीं होते। ऐसे में, कोर्ट सीआरपीसी की धारा 82 के तहत हाजिरी सुनिश्चित करता है। इसका अर्थ है कि जयाप्रदा फरार हैं।

क्या जयाप्रदा ने आपत्तिजनक टिप्पणी की?

18 अप्रैल 2019 को जयाप्रदा ने एक चुनावी जनसभा में आजम खान की आंखों को एक्स-रे बताया। जयाप्रदा ने कहा था कि मायावती जी को सोचना चाहिए कि आजम खान ने मेरे खिलाफ जो टिप्पणी की है, उसे देखते हुए उनकी एक्स रे जैसी आंखें आपके ऊपर भी कहीं-कहां देखेंगे। 20 अप्रैल 2019 को जयाप्रदा को आईपीसी की धारा 171-जी के तहत आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने और आजम और मायावती के खिलाफ व्यक्तिगत बयान देने के आरोप में कैमरी थाने में मामला दर्ज किया गया।

जयाप्रदा, दोनों लोकसभा और राज्यसभा सांसद

हिंदी और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली एक्ट्रेस जया प्रदा हैं। राजनीति में आने के बाद वे फिल्म इंडस्ट्री से चले गए। 1994 में वे तेलुगु देशम पार्टी (TDP) का सदस्य बन गईं। उसके बाद वे पहले सपा और फिर 2019 में बीजेपी में शामिल हो गईं। जयाप्रदा पहले राज्यसभा और फिर लोकसभा सांसद रह चुकी हैं।

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