Jharkhand news: 6 प्रतिष्ठानों को मानक उत्पाद बेचने पर 16 लाख 50 हजार रुपये का दंड
Jharkhand news: छत्तीसगढ़ शासन ने कहा है कि खराब खाद्य पदार्थ बेचने वाले दुकानों और प्रतिष्ठानों के खिलाफ निरंतर जांच पड़ताल की जा रही है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री रणबीर शर्मा के मार्गदर्शन में खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने आज कई प्रतिष्ठानों पर औचक निरीक्षण किया और खाद्य तेलों और खाद्य पदार्थों के नमूनों को जांच के लिए भेजा। जय सुपर मार्केट से लाल गुलाब कच्ची घानी सरसों तेल और नेहल सुपर मार्केट से पतंजलि कच्ची घानी सरसों तेल के नमूने इस अभियान में लिए गए। इन नमूनों को खाद्य प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए भेजा गया है।
गौरतलब है कि जिले में पहले की गई जांच पड़ताल और परीक्षण में अमानक खाद्य पदार्थों की बिक्री के मामले में छह दुकानों और प्रतिष्ठानों पर 16 लाख 50 हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया था। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा की गई पूर्व जांच में, खाद्य पदार्थ अमानक पाए गए छह मामलों में। जिसमें श्री मुरारी फेमिली रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स, नवागढ़ चौक, बेमेतरा ने बिना लाइसेंस रेस्टोरेंट संचालन के लिए चार लाख रुपये, मंडेला स्वीट्स, बेमेतरा ने अमानक मिठाई बनाने के लिए तीन लाख रुपये, स्वाति एरकॉन प्रा.लि., कारेसरा ने अमानक रेडवाइन के भंडारण के लिए पांच लाख रुपये, रामेश्वरी ट्रेडर्स, कण्डरका द्वारा मिथ्याछाप धनिया पाउडर बेचने के लिए 1 लाख रुपये, अपना ढाबा, पिकरी, बेमेतरा द्वारा अमानक ग्रेवी बनाने के लिए 3 लाख रुपये तथा अश्वनी किराना, पड़कीडीह द्वारा अमानक अरहर दाल विक्रय के लिए 50 हजार रुपये का अर्थदण्ड न्यायालय द्वारा अधिरोपित किया गया।
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