Manish Sisodia Delhi की उत्खनन नीति
दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी बनाए गए पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज भी सुरक्षित नहीं हैं। 4 अक्टूबर तक उनकी अतंरिम जमानत पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने टाल दी है।
Manish Sisodia को जेल
नई दिल्ली शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री Manish Sisodia, जो भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग और शराब घोटाला के मामलों में जेल में बंद हैं, उनकी अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई चार अक्टूबर तक स्थगित कर दी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एस.वी.एन. भट्टी की पीठ ने सुनवाई की तारीख आज (शुक्रवार) निर्धारित करने का फैसला किया। सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, “यदि इस मामले को 4 अक्टूबर को किया जाएगा, तो सुनवाई के लिए काफी समय मिल जाएगा।”केंद्रीय जांच एजेंसियों ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू को शीर्ष अदालत में पेश किया।
Manish Sisodia ने मानवीय कारणों से अपनी बीमार पत्नी को सीमा से मिलने के लिए अंतरिम जमानत की अर्जी लगाई है, साथ ही उनकी खराब स्वास्थ्य स्थिति से संबंधित मेडिकल रिपोर्ट भी दी है। 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर कोई भी आदेश पारित करने से इनकार कर दिया और मामले को फिर से सूचीबद्ध करने का आदेश दिया।
जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट के उन आदेशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जांच एजेंसियों से जवाब मांगा, जिसमें उन्हें सीबीआई और ED मामलों में जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। 3 जुलाई को, मनीष सिसोदिया को दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने जमानत देने से इनकार कर दिया क्योंकि वह धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जमानत देने की दोहरी शर्तों और ट्रिपल टेस्ट को पूरा नहीं करता था।
7 जुलाई को ED ने एक बयान जारी किया कि दिल्ली शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया, उनकी पत्नी और कुछ अन्य आरोपियों की 52.24 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। 26 फरवरी को सीबीआई ने सिसौदिया को गिरफ्तार किया था, और 9 मार्च को ED ने उन्हें गिरफ्तार किया था।